2008 विस्फोट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल नज़र मदनी की जमानत शर्तों में ढील दी, केरल में अपने गृहनगर में रहने की अनुमति दी

Shahadat

17 July 2023 6:47 AM GMT

  • 2008 विस्फोट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल नज़र मदनी की जमानत शर्तों में ढील दी, केरल में अपने गृहनगर में रहने की अनुमति दी

    2008 Bengaluru Serial Blast Case

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2008 के बेंगलुरु विस्फोट मामले में आरोपी अब्दुल नासिर मदनी को जमानत की शर्तों में छूट देते हुए उसे केरल में अपने गृह नगर में यात्रा करने और रहने की अनुमति दे दी। 11.07.2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों के तहत केरल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष को विस्फोट मामले की सुनवाई खत्म होने तक बेंगलुरु में रहना था।

    मदनी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि मुकदमा खत्म हो गया और मदनी के बेंगलुरु में रहने का कोई कारण नहीं है।

    सिब्बल ने कोर्ट के सामने रखा पक्ष,

    “वह व्हीलचेयर पर है, उसका पैर कट गया है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है। उनकी मां का निधन हो गया, अब उनके पिता बीमार हैं। मुकदमा ख़त्म हो गया, बहस चल रही है। उन्हें खुद ही दलीलें देने में दो साल लग जाएंगे। कई आरोपी हैं।”

    जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने पहले लगाई गई जमानत की शर्तों में ढील दी, जिससे उन्हें केरल के कोल्लम में अपने गृहनगर में रहने की अनुमति मिल गई। हालांकि, उन्हें हर 15 दिनों में कोल्लम के निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

    न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

    “इस स्तर पर यह हमारे ध्यान में लाया गया कि गवाहों की जांच पूरी हो चुकी है और मामले पर संबंधित अदालत के समक्ष बहस चल रही है, लेकिन बहस कुछ समय के लिए जारी रह सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में सुनवाई की तारीख पर आवेदक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, हम मांगे गए संशोधन को मंजूरी देना उचित समझते हैं। इसलिए दिनांक 11.07.2014 के आदेश में संशोधन करते हुए हम आवेदक को केरल में अपने गृहनगर की यात्रा करने और वहां रहने की अनुमति देते हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक अन्य सभी आवश्यकताओं का पालन कर रहा है, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता 15 दिनों में एक बार कोल्लम जिले के निकटतम पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। हालांकि, यदि आवेदक को अपनी मेडिकल जरूरतों को पूरा करना है और कोल्लम जिले से दूर रहना है तो उसे कोल्लम पुलिस को रिपोर्ट करना होगा और अपनी इच्छानुसार किसी स्थान पर जाना होगा। यदि किसी विवरण की आवश्यकता है तो बैंगलोर में क्षेत्राधिकार अदालत को कोल्लम जिले के पुलिस स्टेशन से ऐसे विवरण मांगने की अनुमति है। उक्त संशोधन के साथ और आवेदक द्वारा अन्य सभी शर्तों का पालन करने के अधीन आवेदन का निपटारा किया जाता है।“

    कर्नाटक राज्य ने इस आवेदन का कड़ा विरोध किया।

    जस्टिस बोपन्ना ने कर्नाटक राज्य के वकील से पूछा,

    "यदि उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो मुद्दा क्या है?"

    कर्नाटक राज्य के वकील ने कहा कि बेंगलुरु में बेहतर मेडिकल सुविधाएं हैं, जिस पर जस्टिस बोपन्ना ने हल्के ढंग से जवाब दिया कि वहां कोई आयुर्वेदिक उपचार नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को मदनी की जमानत शर्तों में ढील देते हुए उसे 8 जुलाई तक केरल में अपने बीमार माता-पिता से मिलने की अनुमति दे दी थी।

    जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने पहले आदेश दिया था,

    "आवेदक की स्वयं की मेडिकल स्थिति के साथ-साथ केरल राज्य में रहने वाले उसके बीमार माता-पिता को देखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में यह आदेश देना उचित है कि आवेदक को 8 जुलाई, 2023 तक कर्नाटक पुलिस एस्कॉर्ट के साथ अपने बीमार माता-पिता से मिलने और उसी तरीके से लौटने के लिए केरल राज्य का दौरा करने की अनुमति दी जाए।"

    खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि मदनी को कर्नाटक पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले एस्कॉर्ट का खर्च वहन करना होगा।

    इसके बाद, मदनी ने कर्नाटक सरकार की मांग को चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया था कि उन्हें केरल में रहने के दौरान सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए 56 लाख रुपये से अधिक जमा करना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था.

    सिब्बल ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें अपनी यात्रा कम करनी पड़ी, क्योंकि वह कर्नाटक राज्य द्वारा मांगे गए सुरक्षा कवर के लिए जमा राशि वहन नहीं कर सकते। सिब्बल ने अदालत को बताया कि आखिरकार, मदनी अपने बीमार पिता से मिलने में असमर्थ रहे।

    25 जुलाई, 2008 को बेंगलुरु में बम विस्फोटों की श्रृंखला में कथित संलिप्तता के लिए पीडीपी नेता और 31 अन्य लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे।

    केस टाइटल: अब्दुल मदनी बनाम कर्नाटक राज्य एमए 418-426/2023 एसएलपी (सीआरएल) नंबर 8084-8092/2013 में

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