20 वर्षीय अविवाहित महिला ने 29 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, एम्स को जांच का निर्देश

Avanish Pathak

19 Jan 2023 5:21 PM IST

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक 20 वर्षीय अविवाहित महिला ने 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी है। मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष गुरुवार को उल्लेख किया गया था।

    वकील ने कहा, "वह एक छात्रा है। उसकी परीक्षा 23 तारीख से है।"

    सीजेआई के नेतृत्व में एक पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को निर्देश दिया कि वह यह आकलन करने के लिए कल एक समिति का गठन करे कि क्या याचिकाकर्ता के जीवन को बिना किसी खतरे के चिकित्सा समाप्ति हो सकती है। पीठ इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को करेगी

    पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से भी मामले में अदालत की सहायता करने को कहा। रजिस्ट्री को आदेश की सूचना एम्स को देने का निर्देश दिया गया।

    पिछले साल सीजेआई चंद्रचूड़ ने अविवाहित महिलाओं के 24 सप्ताह से अधिक उम्र के गर्भ को समाप्त करने के अधिकार को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया था।

    उन्होंने कहा ‌था, "सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। एमटीपी नियमों के अनुसार अविवाहित महिला और विवाहित महिला के बीच अंतर मनमाना है।"

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