1742 बच्चे COVID-19 के कारण अनाथ हो गए, 7464 ने एक माता-पिता में से एक को खो दिया: NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

LiveLaw News Network

1 Jun 2021 1:08 PM GMT

  • 1742 बच्चे COVID-19 के कारण अनाथ हो गए, 7464 ने एक माता-पिता में से एक को खो दिया: NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

    राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि COVID-19 महामारी ने 1742 बच्चों को अनाथ कर दिया है। वहीं 7464 बच्चों ने महामारी के दौरान माता-पिता में से एक को खो दिया है।

    NCPCR ने कोर्ट में बताया कि COVID-19 के कारण देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की संख्या 9346 है। इनमें 140 परित्यक्त बच्चे भी शामिल हैं। मौजूदा आंकड़े 29 मई तक एनसीपीसीआर के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है।

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। पीठ महामारी के दौरान बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर एक स्वत: संज्ञान मामले पर विचार कर रही है। पिछली सुनवाई की तारीख 28 मई को पीठ ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मार्च 2020 के बाद COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों से संबंधित जानकारी "बाल स्वराज" नामक NCPCR के राष्ट्रीय पोर्टल पर तुरंत अपलोड करें।

    मंगलवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे संबंधित विभाग के सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर पर एक नोडल अधिकारी को एमिक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल के साथ चर्चा करने और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले अनाथों / बच्चों की पहचान से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए नामित करें।

    इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए एक सुझाव के बाद एमिकस द्वारा की गई पहचान के अनुसार, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड सहित 10 राज्यों के लिए निर्देश पारित किया गया है।

    अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करते हुए एमिक्स क्यूरी को उपरोक्त राज्यों में रविवार तक अनाथों/सीएनसीपी की वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

    यह निर्देश एमिक्स क्यूरी अधिवक्ता गौरव अग्रवाल के उस अनुरोध को नोट करते हुए पारित किया गया, जिसमें राज्यों को उनके साथ बातचीत करने के लिए संबंधित विभाग के सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था:

    • अनाथों/सीएनसीपी की पहचान से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें

    • पहचान के लिए आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करें

    • लागू योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य समस्या।

    एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एमिक्स क्यूरी द्वारा सुझाव दिए जाने के बाद बेंच ने पूछा कि क्या राज्यों को बच्चों की संख्या के आधार पर चुना गया है। पीठ ने संकेत दिया कि जो निर्देश अब 10 राज्यों के लिए पारित किया जा रहा है, जैसा कि एमिक्स क्यूरी ने 'मुख्य के रूप से' सुझाया था, अंततः अन्य राज्यों के लिए भी किया जाएगा।

    एमिक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश पारित किए गए हैं, जिसमें COVID-19 के कारण माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खोने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित बच्चों और विशेष रूप से लड़की की तस्करी की बढ़ती घटनाओं के संबंध में निर्देश देने की मांग की गई थी।

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