सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत की वैधता तय करने के लिए अदालतों द्वारा विचार किए जाने वाले 10 कारकों को समझाया

Avanish Pathak

5 Sept 2023 4:24 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत की वैधता तय करने के लिए अदालतों द्वारा विचार किए जाने वाले 10 कारकों को समझाया

    सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य में संविधान के तहत लोगों को दी गई स्वतंत्रता और आजादी पर विचार किए बिना निवारक हिरासत के आदेश पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी निंदा करते हुए दिशानिर्देश दिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध के आदेशों की वैधता पर विचार करते समय अदालतों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए।

    जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने एक वैध हिरासत आदेश की आवश्यकताओं और उस पर न्यायिक पुनर्विचार के दायरे पर कई निर्णयों का उल्लेख किया और संवैधानिक अदालतों के पालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए। न्यायालय ने कहा कि यदि नीचे दिए गए परीक्षणों के आवेदन पर आदेश को कानून के अनुसार गलत पाया जाता है तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।

    आदेश की वैधता का परीक्षण इस आधार पर किया जाएगा कि क्या :

    (i) आदेश हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की अपेक्षित संतुष्टि पर आधारित है, हालांकि, व्यक्तिपरक, तथ्य या कानून के मामले के अस्तित्व के बारे में ऐसी संतुष्टि की अनुपस्थिति, जिस पर शक्ति के अभ्यास की वैधता आधारित है , संतुष्ट न होने वाली शक्ति के प्रयोग के लिए अनिवार्य शर्त होगी;

    (ii) ऐसी अपेक्षित संतुष्टि तक पहुंचने में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाया है और यह कानून के दायरे और उद्देश्य के लिए असंगत सामग्री पर आधारित नहीं है;

    (iii) शक्ति का प्रयोग उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है, या किसी अनुचित उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है, जो कानून द्वारा अधिकृत नहीं है, और इसलिए अल्ट्रावायर्स है;

    (iv) हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य निकाय के आदेश के तहत कार्य किया है;

    (v) हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने, नीति के स्व-निर्मित नियमों के कारण या शासी क़ानून द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी अन्य तरीके से, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाने से खुद को अक्षम कर लिया है;

    (vi) हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि उन सामग्रियों पर निर्भर करती है जो तर्कसंगत रूप से संभावित मूल्य की हैं, और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने वैधानिक आदेश के अनुसार मामलों पर उचित ध्यान दिया है;

    (vii) किसी व्यक्ति के पिछले आचरण और उसे हिरासत में लेने की अनिवार्य आवश्यकता के बीच एक जीवंत और निकटतम संबंध के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए संतुष्टि प्राप्त की गई है या जो पुरानी सामग्री पर आधारित है;

    (viii) अपेक्षित संतुष्टि तक पहुंचने के लिए आधार ऐसे हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति, कुछ हद तक तर्कसंगतता और विवेक के साथ, तथ्य से जुड़ा हुआ और जांच के विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक मान सकता है।

    (ix) वे आधार जिन पर निवारक हिरासत का आदेश आधारित है, अस्पष्ट नहीं हैं, बल्कि सटीक और प्रासंगिक हैं, जो पर्याप्त स्पष्टता के साथ, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के लिए संतुष्टि की जानकारी देते हैं, जिससे उसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है; और

    (x) कानून के तहत प्रदान की गई समय-सीमा का सख्ती से पालन किया गया है।

    मामले में सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था, जिसने अपीलकर्ता के पति के खिलाफ उसकी ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में हिरासत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

    यह चुनौती तेलंगाना बूटलेगर्स, डकैतों, ड्रग-अपराधियों, गुंडों, अनैतिक तस्करी अपराधियों, भूमि कब्ज़ा करने वालों, नकली बीज अपराधियों, कीटनाशक अपराधियों, उर्वरक अपराधियों, खाद्य पदार्थों के मिलावट ‌के अपरधियों, नकली दस्तावेज़ अपराधियों, अनुसूचित वस्तु अपराधियों, वन अपराधियों, गेमिंग अपराधियों, यौन अपराधियों, विस्फोटक पदार्थ अपराधियों, हथियार अपराधियों, साइबर अपराध अपराधियों और सफेदपोश या वित्तीय अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अध‌िनयम की धारा 3 (2) के तहत पारित हिरासत आदेश के खिलाफ थी।

    न्यायालय ने पाया कि बंदी के कृत्य अधिनियम के तहत अपेक्षित सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रभावित करने वाले नहीं थे। न्यायालय ने यह भी पाया कि निवारक हिरासत अधिनियम के असाधारण प्रावधानों को लागू करने की कोई परिस्थिति नहीं थी, जबकि सामान्य आपराधिक कानून ने हिरासत में लिए गए लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए गए थे।

    इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने आक्षेपित हिरासत आदेश और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दी।

    केस टाइटलः अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य| Criminal Appeal No _of 2023 (Arising Out of SLP (Criminal) No. 8510 Of 2023)

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 743

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