अदालतें मोबाइल पुलिस द्वारा फोन और लैपटॉप की जब्ती पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करें: वृंदा ग्रोवर

Avanish Pathak

25 July 2022 7:36 AM GMT

  • अदालतें मोबाइल पुलिस द्वारा फोन और लैपटॉप की जब्ती पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करें: वृंदा ग्रोवर

    वकील और सामाजिक कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि आपराधिक जांच के दौरान पुलिस द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप की जब्ती पर अदालतों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता है।

    मोहम्मद जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के व्यापक महत्व पर लाइव लॉ के प्रबंध संपादक मनु सेबेस्टियन के साथ एक साक्षात्कार में एडवोकेट ग्रोवर ने कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन की पुलिस जब्ती नियमित मामला बन गया है।

    उन्होंने कहा, "आज अगर आप पूछताछ के लिए जाते हैं, तो यह मानक एसओपी है कि पुलिस आपको बताएगी कि 'अपना फोन छोड़ दो', फोन का मामले से कोई लेना-देना है या नहीं।"

    यदि पुलिस को फोन जब्त करना चाहिए तो उन्हें यह निर्दिष्ट करना होगा कि किस मकसद से इसकी आवश्यकता है, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मामले से कैसे जुड़े हैं। जुबैर की जमानत अर्जी पर दलील देने वाली ग्रोवर ने कहा कि इस उम्र में एक व्यक्ति के स्मार्टफोन में उसकी पूरी जिंदगी चलती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ट्वीट के लिए दर्ज किए गए मामले में पुलिस आपका फोन जब्त कर आपके और बैंक खातों की जांच-पड़ताल कर ले।

    जुबैर की जमानत पर सुनवाई में ग्रोवर ने तर्क दिया था कि हालांकि ट्वीट करना स्वीकार किया गया था, पुलिस ने फिर भी व्यक्तिगत उपकरणों को जब्त करने पर जोर दिया। पत्रकारों के मामले में यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है, क्योंकि उनके निजी उपकरणों में स्रोतों के बारे में संवेदनशील और गोपनीय जानकारी हो सकती है।

    उन्होंने बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रिले बनाम कैलिफोर्निया राज्य के मामले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मनमानी जब्ती के खिलाफ कुछ सुरक्षात्मक उपाय किए हैं और कहा कि भारतीय न्यायालयों को भी स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

    उन्होंने कहा, "अदालत ने अभी तक कानून नहीं बनाया है, और इसलिए, पुलिस वास्तव में हमारे निजता के अधिकार को कुचल रही है।"

    इंटरव्यू में ग्रोवर ने मनमानी गिरफ्तारी के मामलों में पुलिस की जवाबदेही को लागू करने के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि यह चिंताजनक है कि मजिस्ट्रेट जमानत से इनकार करते हैं और न्यायिक विवेक के उचित उपयोग के बिना, लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने पर आरोपियों को रिमांड पर लेते हैं।

    हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार जमानत के सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर तय किया है, लेकिन वे वास्तविक राहत में तब्दील नहीं हो रहे हैं।

    एडवोकेट ग्रोवर ने कहा कि जुबैर का मामला एक शक्तिशाली संदेश है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्र भाषण को राज्य की शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए।

    उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस केवल यह कहकर रिमांड नहीं मांग सकती कि आरोपी जांच में "सहयोग" नहीं कर रहा है; अभियुक्त को अनुच्छेद 20 के तहत चुप रहने का अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग "असहयोग" नहीं है।

    पूरा इंटरव्यू यहां देखें-



    Next Story