यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

Manu Sebastian

20 Dec 2022 9:17 PM IST

  • यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

    जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम के मुद्दे पर लाइवलॉ के प्रबंध संपादक मनु सेबेस्टियन ने सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार से बातचीत की। पढ़िए बातचीत का अंश-

    मनु सेबेस्टियन: क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम प्रणाली, इसकी सभी खामियों और सीमाओं के साथ, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सबसे अच्छी उपलब्ध प्रणाली है?

    सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार: निस्संदेह ऐसा है। मुझे करीब 43 साल तक प्रैक्टिस करने का मौका मिला है और मैं कॉलेजियम सिस्टम से पहले और बाद में भी बार में रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि पहले और बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या थी. मुझे लगता है, कुल मिलाकर, कॉलेजियम प्रणाली दोनों हिस्सों को आपस में सर्वश्रेष्ठ तरीके से जोड़ती है- आपके पास उचित चयन है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को ही ले लीजिए। हाईकोर्ट में कॉलेजियम विविधता, लिंग, अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करता है और फिर वे रिक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ संभावित उम्मीदवारों का चयन करते हैं। कुछ प्रतिष्ठित वकीलों को जज का पद लेने के लिए राजी करना एक कठिन काम है। मेहनत करने के बाद सिफारिश की जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में नाम भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार करता है। हाईकोर्ट स्तर और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर कार्यपालिका से टिप्पणियां मांगी जाती हैं।

    यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं; कार्यकारिणी के विचार लिए जाते हैं।

    सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार : यदि आप इसे बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉलेजियम प्रणाली वास्तव में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के विचार प्राप्त करती है। इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि एक बार नाम कार्यपालिका के पास जाने के बाद अगर कोई आपत्ति है तो उसे कॉलेजियम के पास भेजा जाएगा. कॉलेजियम द्वारा सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद नियुक्ति होनी चाहिए। यही एकमात्र बिंदु है जहां न्यायाधीशों का अंतिम शब्द होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ संभावित उम्मीदवार के चयन के संदर्भ में, कार्यपालिका के विचारों को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित तस्वीर यह है कि हम एकमात्र देश हैं जहां जज जजों की नियुक्ति करते हैं, कि यह एक बंद क्लब है। वह पूरी तरह झूठ है। यह कतई सच नहीं है। एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत जगह है। कार्यपालिका ने आपत्ति जताई है और कई मामलों में नाम नहीं आया है।

    मनु सेबेस्टियन: एक आलोचना यह है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है और यह कुछ ऐसी चीज है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्याख्या के जरिए कृत्रिम रूप से गढ़ा है। आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं?

    सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार: मुझे नहीं लगता कि आलोचना उचित है। 'मूल संरचना' का 'कृत्रिम रूप से आविष्कार' किया गया है लेकिन इसने संविधान को एक से अधिक बार बचाया है। कॉलेजियम प्रणाली को भी आप आविष्कार' कह सकते हैं- लेकिन मुझे लगता है कि इसने न्यायपालिका को मेरी राय में बचा लिया है...

    मुझे नहीं लगता कि 'कृत्रिम आविष्कार' सही है। यदि आप अनुच्छेद 124 (2) को देखें, तो यह कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से जजों की नियुक्ति करेगा। तो अंतिम शब्द राष्ट्रपति के पास है, जो कार्यकारी है, और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के साथ परामर्श करता है। यदि आप अपना दिमाग लगाते हैं, तो 'परामर्श' का अर्थ क्या है? केरल हाईकोर्ट आदि में सर्वश्रेष्ठ लोगों की सिफारिश करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? यह वह अदालत है। स्थानीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुझाव देते हैं कि कौन से अच्छे नाम हैं और फिर उन्हें औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है। 'कृत्रिम' का कोई सवाल ही नहीं है।

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