चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

Manu Sebastian

29 Nov 2022 2:32 PM GMT

  • चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

    पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली को दोषपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को नया रूप दिया जाना चाहिए।

    लाइवलॉ के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा,

    "मैंने कई मौकों पर कहा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली आयोग में नियुक्ति की सबसे दोषपूर्ण प्रणाली है। आज की कार्यपालिका एकतरफा रूप से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर रही है, जबकि पूरी दुनिया में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए परामर्श की एक व्यापक प्रणाली है"।

    कुरैशी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में बोल रहे थे। न्यायालय के समक्ष दिए गए सुझावों में से एक "कॉलेजियम" का सुझाव था, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए विपक्ष के नेता शामिल थे।

    कुरैशी 2010-2012 के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने कहा कि कई देशों में चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों की संसदीय जांच होती है। कुछ देशों में, राष्ट्रीय टेलीविजन में उम्मीदवारों का लाइव साक्षात्कार होता है।

    पूर्व नौकरशाह ने कहा कि हालांकि उनकी नियुक्ति मौजूदा व्यवस्था के तहत हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया को लेकर हमेशा चिंता जताई थी.

    "इस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। हम यही मांग कर रहे हैं। सीईसी के रूप में, हालांकि मैं पुरानी व्यवस्था का लाभार्थी था, मैंने सरकार को लिखा था और मुझसे पहले मेरे कई पूर्ववर्तियों ने सुधारों की मांग करते हुए सरकार को एक ही बात लिखी थी। उम्मीद है यह बेंच तय करेगी कि कॉलेजियम हो..।",

    उन्होंने कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए हमारे पास पहले से ही एक "कॉलेजियम" प्रणाली है जहां पीएम, सीजेआई और एलओपी की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्तियों को मंजूरी देती है।

    "हम पहले से ही कॉलेजियम प्रणाली से परिचित हैं। हमारे पास सीवीसी, सीआईसी और यहां तक ​​कि सीबीआई के निदेशक के लिए भी कॉलेजियम है। हालांकि सीबीआई का निदेशक एक वैधानिक निकाय नहीं है और सिर्फ एक विभाग का प्रमुख है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक कॉलेजियम होना चाहिए क्योंकि सीबीआई निदेशक एक संवेदनशील कार्य करता है। फिर चुनाव आयोग, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील कार्य करने वाला एक संवैधानिक निकाय है, निश्चित रूप से एक कॉलेजियम का हकदार है।"

    पूरा साक्षात्कार यहां देखें

    Next Story