बिज़नेस ट्रिप पर सेक्स करते हुए हुई मौत को पेरिस की अदालत ने वर्कप्लेस दुर्घटना माना

LiveLaw News Network

13 Sept 2019 12:32 PM IST

  • बिज़नेस ट्रिप पर सेक्स करते हुए हुई मौत को पेरिस की अदालत ने  वर्कप्लेस दुर्घटना माना

    पेरिस में अपील की अदालत ने कहा है कि ऑफिस के काम से यात्रा के दौरान यौन संबंध (Sex)बनाते हुए कार्डिएक अरेस्ट की वजह से हुई एक शख्स की मौत, "वर्कप्लेस दुर्घटना" (workplace accident) मानी जाएगी, बीबीसी ने रिपोर्ट किया।

    मृतक, ज़ेवियर एक्स, एक रेलवे सेवा कंपनी, टीएसओ (TSO) में एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, जिसका निधन वर्ष 2013 में मध्य फ्रांस में लॉरेट क्षेत्र में एक व्यावसायिक यात्रा (business trip) के दौरान हो गया था। उसकी मृत्यु तब हुई जब वह, नियोक्ता के अनुसार, "एक अजनबी के साथ विवाहेतर संबंध" में था।

    स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रदाता ने कंपनी को यह निर्देश दिया कि वह मृतक कर्मचारी के परिवार को, उसकी मृत्यु को रोजगार के दौरान हुई क्षति मानकर, मुआवज़ा प्रदान करे।

    राज्य स्वास्थ्य बीमा प्रदाता के आदेश को चुनौती देते हुए, TSO ने उसकी मृत्यु के प्रति किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि "एक अजनबी के साथ एक विवाहेतर संबंध" पेशेवर कर्तव्यों को निभाना नहीं हो सकता है।

    अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने मृतक के परिवार को मुआवजा दिया। यह कहा गया था कि कंपनी को अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह साबित न हो कि कर्मचारी ने व्यक्तिगत कारणों से "अपने मिशन में बाधा" डाली।

    अदालत ने यह भी कहा कि यौन गतिविधि "रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामला है, जैसे कि शॉवर या भोजन लेना" और इसे केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि मृतक व्यावसायिक यात्रा पर था।

    अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि फ्रांसीसी कानूनों के तहत, एक नियोक्ता व्यावसायिक यात्रा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है और मृतक, "अपने पूरे मिशन के दौरान" सामाजिक सुरक्षा का हकदार था।

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