प्रभावशाली सुधारों का संक्षिप्त कार्यकाल : सीजेआई यूयू ललित की सकारात्मक विरासत

Manu Sebastian

8 Nov 2022 8:01 PM IST

  • प्रभावशाली सुधारों का संक्षिप्त कार्यकाल : सीजेआई यूयू ललित की सकारात्मक विरासत

    जस्टिस उदय उमेश ललित ने जब 27 अगस्त को 49वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला तो कई लोगों ने सोचा कि यह खामोशी भरा कार्यकाल होगा।

    74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल में आखिर कितना कुछ हो सकता है? हालांकि ऐसी सभी अटकलों को गलत साबित करते हुए सीजेआई ललित का कार्यकाल महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित घटनाओं के साथ चिन्हित किया गया, जो तेज गति से सामने आईं।

    उदाहरण के लिए, क्या किसी ने दूर-दूर तक भी सोचा था कि 2016 के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका उन्हीं के कार्यकाल में सुनी जाएगी? या कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा की वैधता तय हो जाएगी? या तीस्ता सीतलवाड़ और सिद्दीकी कप्पन को जमानत मिलेगी?

    इस अवधि में कई सुधारों का कार्यान्वयन भी देखा गया, जिनके बारे में वर्षों से बात की जा रही थी और चर्चा की जा रही थी। यह ऐसा था जैसे सीजेआई ने अल्पावधि के दौरान अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सिस्टम को "टर्बो-चार्ज" मोड पर रखा हो। कोर्ट के पत्रकारों को तेज घटनाओं पर नज़र रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा, ऐसा लगा होगा कि उन्हें ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए कहा जा रहा है। शायद लेनिन का मशहूर कथन, "ऐसे दशक होते हैं जहां कुछ नहीं होता है, और ऐसे सप्ताह होते हैं, जहां दशकों की घटनाएं हो जाती हैं", इस कार्यकाल का वर्णन करने के लिए उपयुक्त हो सकता है।

    इस अवधि के दौरान छह संविधान पीठों की स्थापना की गई। विमुद्रीकरण, ईडब्ल्यूएस कोटा, सीएए, चुनावी बांड से संबंधित राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों सहित कई मामले जो निष्क्रिय पड़े थे, सूचीबद्ध हो गए।

    भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने विदाई के दिन कहा कि 500 ​​से अधिक संविधान पीठ के मामले, जो "दफन" पड़े थे, इस कार्यकाल में उन्हें "खोदकर निकाला" गया। वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्होंने सीजेआई ललित के कार्यकाल से पहले कभी भी दो से अधिक संविधान पीठों को एक साथ काम करते नहीं देखा।

    लिस्टिंग सिस्टम में बदलाव किए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पुराने सुनवाई के मामलों को गैर-विविध दिनों में प्राथमिकता मिले। प्रतिदिन सूचीबद्ध होने वाले मामलों की औसत संख्या लगभग दोगुनी हो गई। इसके सकारात्मक परिणाम मिले और कई बहुत दिनों से लंबित मामलों का निपटारा हो गया। 29 अगस्त से अब तक करीब 10,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

    सीजेआई ललित ने विदाई के दिन खुश होकर कहा,

    "नए दर्ज 8,700 मामलों के मुकाबले 10,000 वास्तविक निपटान किए गए। इसलिए, हम बढ़ते बकाया मामलो में थोड़ा सा कम करने में सक्षम रहे।"

    सीजेआई ने मामलों की पोस्टिंग में चूक के लिए रजिस्ट्री पर भी कार्रवाई की।

    तीन वादे पूरे किए

    सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, जस्टिस ललित ने वादा किया था कि वह तीन महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करेंगे-

    -लिस्टिंग सिस्टम में और पारदर्शिता आएगी।

    -संबंधित पीठों के समक्ष अत्यावश्यक मामलों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख करने की व्यवस्था होगी।

    -एक संविधान पीठ को साल भर में कायरत रखने का प्रयास किया जाएगा।

    यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि सीजेआई ललित इन वादों को पूरा करने में सफल रहे। सुप्रीम कोर्ट बार से उन्हें जो शानदार विदाई मिली, वह इस बात का प्रमाण है कि उनके कार्यकाल ने एक साधारण वकील के दैनिक व्यवहार में आने वाली परेशानियों को कम कर दिया है। केस लिस्टिंग और उल्लेख प्रणाली को आसान बनाने के लिए सीजेआई ललित के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विदाई के दिन औपचारिक पीठ के सामने कई AoRs खड़े हुए, जिसके परिणामस्वरूप कई ने सिस्टम में एक सामान्य वादी के विश्वास को बढ़ाया।

    सीजेआई ललित द्वारा लागू किया गया सबसे क्रांतिकारी सुधार सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग की शुरुआत होगी।

    हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी मामले के फैसले में 2018 में लाइव-स्ट्रीमिंग के विचार को मंजूरी दे दी थी, लेकिन यह पिछले सीजेआई के कार्यकाल के दौरान लागू नहीं रहा। 27 सितंबर को कोर्ट ने संविधान पीठों के समक्ष सुनवाई को लाइव-स्ट्रीम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। इस प्रकार, न्यायालय आम जनता के सदस्यों के लिए अधिक सुलभ हो गया।

    ईडब्ल्यूएस कोटा, नोटबंदी, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट जैसे अहम मामलों की सुनवाई के वीडियो को यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं।

    न्यायिक पक्ष पर उल्लेखनीय निर्णय

    सीजेआई ललित को न केवल उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए बल्कि न्यायिक पक्ष में लिए गए कुछ साहसिक फैसलों के लिए भी याद किया जाएगा। चीफ जस्टिस 103वें संविधान संशोधन को रद्द करने के कारण ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण में शामिल हो गए।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश के अल्पमत में होने के एक दुर्लभ उदाहरण में, सीजेआई ललित ने जस्टिस रवींद्र भट के असहमतिपूर्ण फैसले से सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि EWS कोटा के कारण एससी / एसटी / ओबीसी के गरीबों को बाहर होने से समानता संहिता का उल्लंघन होता है।

    सीजेआई ललित की बेंच द्वारा एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने के आदेश उल्लेखनीय हैं। हालांकि ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले थे जहां क्रमशः गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों ने जोरदार विरोध किया, सीजेआई ललित ने साहसिक सवाल उठाने में कोई झिझक नहीं दिखाई। इन मामलों की सुनवाई देखने लायक थी, क्योंकि ये न्यायिक जांच के उत्कृष्ट उदाहरण थे।

    एक क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में अपने वर्षों के अनुभव के कारण सीजेआई ललित ने अभियोजन मामले की जांच के लिए सटीक प्रश्न उठाए। तीस्ता सीतलवाड़ मामले में, सीजेआई ललित ने कहा कि मामले की पांच विशेषताएं थीं, जिन्होंने उन्हें "परेशान" किया। सिद्दीकी कप्पन मामले में, सीजेआई ललित ने पूछा कि "जस्टिस फॉर हाथरस गर्ल" अभियान बनाने में क्या अपराध था।

    मृत्यु संदर्भ मामलों के निपटान के लिए सीजेआई द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम विशेष उल्लेख के पात्र हैं। सीजेआई ललित की बेंच ने कई मामलों में मौत की सजा को कम किया।

    अपने अंतिम कार्य सप्ताह में दिए गए एक फैसले में, सीजेआई ललित की पीठ ने एक मामले में मौत की सजा को इस आधार पर कम कर दिया कि दोषी को 10 साल के लिए एकांत कारावास में रखा गया था। उनकी पीठ ने मौत की सजा के मामलों में व्यक्तिपरकता के तत्व को कम करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक स्वत: संज्ञान मामला भी शुरू किया।

    सीजेआई ललित ने जिस तरह से अदालती कार्यवाही की, वकील उस शांत और धैर्यपूर्ण तरीके को याद करेंगे। जिस विनम्र तरीके से उन्होंने वकीलों के साथ बातचीत की। उन्होंने वकीलों को उनकी वरिष्ठता की परवाह किए बिना हमेशा "सर / मैम" के रूप में संबोधित किया।

    न्यायिक रिक्तियों को भरना

    अल्पावधि के दौरान भी, सीजेआई ललित ने न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए सक्रिय कदम उठाए। उनके कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नौ प्रस्ताव पारित किए, जिनमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में कई नामों की सिफारिश की गई थी। इस अवधि के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। सीजेआई ललित द्वारा अंतिम बैठकों के दौरान विचार किए गए कुछ नामों को अंतिम रूप देने में तेजी लाने के प्रयास के परिणामस्वरूप विवाद हुआ।

    कॉलेजियम के दो सदस्यों ने सीजेआई ललित द्वारा अपनाई गई एक नई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई जिसके तहत उन्होंने प्रस्तावों के बारे में उनके विचार जानने के लिए एक पत्र प्रसारित किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कॉलेजियम के सदस्य अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान शारीरिक रूप से मिलने की स्थिति में नहीं थे, जब दशहरा उत्सव के कारण कोर्ट बंद था। चूंकि दो सदस्यों ने पत्रों के प्रचलन के माध्यम से नामों की चर्चा पर आपत्ति जताई, इसलिए अंतिम बैठक को रद्द कर दिया गया। जब इस घटनाक्रम के बारे में अफवाहें उड़ने लगीं, तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पारदर्शिता के हित में एक प्रशंसनीय कदम उठाते हुए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक आधिकारिक बयान जारी किया।

    शायद सीजेआई ललित के एकमात्र निर्णय, जिस पर भौहें उठाईं जा सकती हैं, वह प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य की चुनौती को शनिवार को तत्काल सूचीबद्ध करना था। शुक्रवार शाम को दायर की गई याचिका को एक गैर-कार्य दिवस पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने की जल्दबाजी ने कई लोगों को चौंका दिया।

    कुल मिलाकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सीजेआई ललित ने सुप्रीम कोर्ट को जहां से पाया था, वहां से एक बेहतर मुकाम पर ले गए। उन्होंने दिखाया है कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्यकाल की अवधि महत्वहीन है, और केवल सुधारों को आगे बढ़ाने का संकल्प और टीम के सदस्यों को विश्वास में लेने की नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता है।

    (मनु सेबेस्टियन लाइव लॉ के प्रबंध संपादक हैं। उनसे manu@livelaw.in पर संपर्क किया जा सकता है। उनका ट्विटर हैंडल @manuvichar है।)

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