जानिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण ( Habeas corpus) के बारे में विशेष बातें

LiveLaw News Network

20 Sept 2020 8:30 AM IST

  • जानिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण  ( Habeas corpus) के बारे में विशेष बातें

    दुनिया के कई देशो में प्राधिकारी अपने किसी भी नागरिक को बिना चार्ज किये महीनों, वर्षो तक कारागार में बंदी बना कर रख सकते है ऐसे में उन नागरिको के पास विरोध करने या चुनौती देने का कोई कानूनी साधन उपलब्ध नहीं होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट गैरकानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के खिलाफ़ नागरिकों के पास एक हथिहार है जो नागरिकों को अपने हितो की रक्षा का लिए उच्चतम न्यायालय जाने का शक्ति प्रदान करता है।

    याचिका की अवधारणा अनिवार्य रूप से इंग्लैंड में उत्पन्न हुई थी, इंग्लैंड में उत्पन्न इस तरह के एक महत्वपूर्ण पुरालेख (prerogative) रिट को बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में जाना जाता है।

    हबास कार्पस की तरह ही इस तरह के अन्य प्रिटोगेटिव रिट्स में से सबसे आम हैं- वॉरंटो, एरीटो, मैंडमस, प्रोसेसेंडो और सर्टिओरी।

    बंदी प्रत्यक्षीकरण हबास कार्पस (Habeas corpus) का शाब्दिक अर्थ "शरीर" होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जिसको बिना कानूनी औचित्य के अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य बनाम के.पी वर्मा,( AIR 1965 SC 575) के केस में कहा है, " निरोध को अनुच्छेद 22 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी हिरासत के 24 घंटे के भीतर उत्पन्न नहीं होता है, वह रिहा होने का हकदार है।"

    इस रिट का उपयोग यह है कि यह किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के तत्काल निर्धारण को सक्षम बनाता है।

    रिट को इंग्लैंड में मानव स्वतंत्रता की नींव के रूप में माना जाता है और ब्रिटिश नागरिक इस विशेषाधिकार पर जोर देते थे कि चाहे वह व्यवसाय या उपनिवेश के लिए गये हो उनको अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ विरोध करने या चुनौती देने का कोई कानूनी साधन उपलब्ध होना चहिये । इस तरह इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में एक जगह स्थापित की जब अमेरिका वासियों ने ब्रिटिश उपनिवेशों से अपनी स्वतंत्रता ले ली और अमेरिकी संविधान के तहत एक नया राज्य स्थापित किया। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है।

    भारत के संविधान के अनुछेद 32 के जरिये सुप्रीम कोर्ट और अनुछेद 226 के जरिये हाईकोर्ट 5 तरह के रिट बहाल कर सकता है, उसमे से ही एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण।

    बंदी प्रत्यक्षीकरण: यह कैसे काम करता है:

    बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट-एक अदालत का आदेश है जो मांग करता है कि एक सरकारी अधिकारी (जैसे कि एक वार्डन) एक कैद व्यक्ति को अदालत में पहुंचाए और उस व्यक्ति की बंदी के लिए वैध कारण दिखाए। यह प्रक्रिया जेल कैदियों या उनकी ओर से काम करने वाले अन्य लोगों को कारावास का कानूनी आधार प्रदान करने के लिए एक साधन प्रदान करती है। हैबियस कॉर्पस की अंग्रेजी कॉमन लॉ में गहरी जड़ें हैं। अक्सर, अदालत इस मामले पर सुनवाई करती है, जिसके दौरान कैदी और सरकार दोनों इस बारे में सबूत पेश कर सकते हैं कि क्या व्यक्ति को जेल में डालने का कोई कानूनी आधार है?

    सुप्रीम कोर्ट ने जी सदानंदन बनाम केरल राज्य(AIR 1966 SC 1925) व राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (AIR 1966 SC 740) में कहा की नजरबन्द व बंदी करने की शक्ति प्राधिकरण के पास निहित है वो इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर उस शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है व शक्तियों का इस्तेमाल गलत इरादे से किसी को बंदी बनाने के लिए करता है तब बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किया जायेगा।

    एक विदेशी जो भारत में गुप्त रूप से प्रवेश करता है, मूवमेंट के स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, और भारत से उन्हें निष्कासित करने की दृष्टि से उनका धरना अवैध नहीं है।

    मधु बाला बनाम नरेंद्र कुमार(AIR 1982 SC 938) केस में कोर्ट का ने कहा की "जब कोई व्यक्ति अवैध हिरासत की शिकायत करता है, या किसी निजी व्यक्ति तो द्वारा नजरबंदी किया जाता तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भी जारी किया जा सकता है ।

    एडिशनल डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट बनाम शिवकांत शुक्ल(1976 AIR 1207) केस जिसे आम तौर पर हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है। जो दिसंबर 1975 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आया था। इस मामले की महत्वपूर्ण प्रकृति को देखते हुए,इस मामले की सुनवाई के लिए पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक पीठ को बुलाया गया था। जब आपातकाल के समय अनुच्छेद 21, निलंबित कर दिया गया था, तब निवारक निरोध के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है, भले ही वह मूल अधिनियम (यानी निवारक निरोध से संबंधित अधिनियम) का उल्लंघन किया हो। 44 वें संशोधन,1978 में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता मजबूत हुई है और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार आपातकाल के दौरान भी अपनी क्षमता बनाए रखता है।

    न्यायमूर्ति खन्ना ने अपनी असहमति राय में लिखा, "भारत के संविधान और कानून, दया के सवाल पर जीवन और स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देते हैं कि क्या अदालत के अधिकार के माध्यम से बोलने वाला कानून बिल्कुल चुप हो जाएगा और म्यूट कर दिया जाएगा ... परीक्षण के बिना नजरबंदी उन सभी के लिए एक अभिशाप है जिनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से प्यार है।"

    रुदल शाह बनाम बिहार राज्य(1983) 4 SCC 141) के केस में न्यायालय ने राज्य की प्रतिक्रिया को एक वास्तविक आधार के रूप में देखा, जब वास्तव में कोई सही आधार नहीं था और इस तरह याचिकाकर्ता की नजरबंदी पूरी तरह से अनुचित थी। इसके बाद, न्यायालय ने जांच की कि क्या इसकी सुधारात्मक शक्तियों के तहत, यह याचिकाकर्ता के दावों को सहायक राहत के लिए कर सकता है। न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी और इसकी महत्वपूर्ण मायने छीन लिया जाएगा यदि न्यायालय अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश पारित करने में संकोच करेगा। निर्णय के प्रवर्तन के संबंध में निर्णय ने निर्दिष्ट किया कि राशि का भुगतान निर्णय की तारीख से दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। बिहार सरकार भुगतान करने के लिए सहमत हो गई।

    पश्चिम बंगाल खेत समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य(1996 AIR SC 2426) सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, रुदुल साह मामले के स्पष्ट संदर्भ में निवारण के माध्यम से मुआवजा दिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने इचू देवी बनाम भारत संघ (1980 AIR 1983) में बताया है, कोर्ट, व्यवहार के मामले में, कठोर वाद के नियमों का पालन नहीं करता है। यहां तक कि जेल से एक जासूस द्वारा पोस्टकार्ड हिरासत की वैधता की जांच करने के लिए अदालत को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है

    बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट मनमाना और अराजक राज्य कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बुनियादी साधन है।

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