हिजाब फैसला : दोनों जजों ने भाईचारे और अनुशासन पर विरोधी फैसले दिए

Manu Sebastian

14 Oct 2022 5:01 AM GMT

  • हिजाब फैसला : दोनों जजों ने भाईचारे और अनुशासन पर विरोधी फैसले दिए

    सुप्रीम कोर्ट के हिजाब मामले के फैसले का एक दिलचस्प पहलू भाईचारे, विविधता और अनुशासन की अवधारणाओं के बारे में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया द्वारा व्यक्त विचार यदि बिल्कुल विपरीत नहीं है तो भी विरोधी हैं तो हैं।

    जस्टिस गुप्ता की राय है कि क्लास में धार्मिक स्कार्फ की अनुमति देने से भाईचारे की अवधारणा खंडित हो जाएगी, जबकि जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह छात्रों को विविधता के प्रति उजागर कर सकता है और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति सहिष्णुता पैदा करने में सक्षम बनाता है।

    स्कूल में धार्मिक मतभेद दूर कर हासिल होंगे प्रस्तावना लक्ष्य : जस्टिस गुप्ता

    जस्टिस गुप्ता का विचार है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व का प्रस्तावना लक्ष्य किसी भी धार्मिक मतभेदों, असमानताओं को दूर करके और छात्रों के वयस्क होने से पहले उनके साथ समान व्यवहार करके बेहतर ढंग से पूरा किया जाएगा।

    जस्टिस गुप्ता का जोर एकरूपता पर है, जब वे कहते हैं,

    "यूनिफॉर्म स्टूडेंट के बीच 'समानता' की भावना को बढ़ावा देती है" और यह कि "यदि स्कूल एक धर्म के छात्र किसी विशेष पोशाक पर जोर देते हैं। "

    उनका कहना है,

    "छात्रों के बीच "यूनिफॉर्म के मामले में एकरूपता उन्हें धार्मिक प्रतीकों के आधार पर बिना किसी भेद के बढ़ने के लिए तैयार करेगी। "

    स्टूडेंट को धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति दी गई तो भाईचारा नष्ट हो जाएगा: जस्टिस गुप्ता

    जस्टिस गुप्ता आगे कहते हैं:

    "भाईचारे की अवधारणा खंडित हो जाएगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट के हेडस्कार्फ़ पहनने से स्पष्ट अंतर एक ऐसे स्कूल में स्टूडेंट का एक समरूप समूह नहीं बनेगा जहां शिक्षा किसी भी धार्मिक पहचान के बावजूद समान रूप से प्रदान की जानी है। यदि छात्रों को उनके प्रत्यक्ष धार्मिक प्रतीकों को क्लास में ले जाने की अनुमति दी जाती है तो भाईचारे का संवैधानिक लक्ष्य पराजित हो जाएगा।

    उन्होंने यह कहकर उचित राहतों के तर्क को भी खारिज कर दिया:

    "धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, गरिमा जैसे संवैधानिक लक्ष्यों का अर्थ है सभी के लिए समानता, किसी को वरीयता नहीं। मांगी गई राहत अनुच्छेद 14 की भावना के विपरीत है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में छात्रों के साथ अलग व्यवहार होगा जो विभिन्न धर्मों की मान्यताओं का पालन कर सकते हैं। "

    विविधता का प्रश्न मामले का एक महत्वपूर्ण संदर्भ : जस्टिस धूलिया

    जस्टिस गुप्ता के एकरूपता पर जोर देने के विपरीत जस्टिस धूलिया का कहना है कि विविधता का प्रश्न मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले, वे कहते हैं, "हमारा संविधान भी विश्वास का एक दस्तावेज है। यह वह विश्वास है जिसे अल्पसंख्यकों ने बहुमत पर रखा है।"

    जहां जस्टिस गुप्ता को लगता है कि स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों को अनुमति देने से विखंडन हो सकता है, वहीं जस्टिस धूलिया का मानना है कि यह स्टूडेंट को विविधता के प्रति संवेदनशील बना सकता है और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है।

    "हमारे स्कूल, विशेष रूप से हमारे प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज आदर्श संस्थान हैं, जहां हमारे बच्चे, जो अब एक प्रभावशाली उम्र में हैं, और इस देश की समृद्ध विविधता के लिए जागरुक हो रहे हैं, उन्हें परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ताकि वे उन लोगों के प्रति सहिष्णुता के हमारे संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करें, जो एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग-अलग खाना खाते हैं, या यहां तक कि अलग-अलग कपड़े या पोशाक पहनते हैं! यह समय उनमें संवेदनशीलता, सहानुभूति और विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति समझ को बढ़ावा देने का है। यह वह समय है जब उन्हें हमारी विविधता से घबराना नहीं बल्कि इस विविधता का आनंद लेना और इसका जश्न मनाना सीखना चाहिए। यही वह समय है जब उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि विविधता में ही हमारी ताकत है।"

    भाईचारे के लिए हमें अन्य धार्मिक प्रथाओं के प्रति सहिष्णु होने की आवश्यकता है: जस्टिस धूलिया

    वह बताते हैं कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में सहिष्णुता और समझ के मूल्यों को विकसित करने और बच्चों को इस देश की समृद्ध विविधता के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

    "भाईचारा, जो हमारा संवैधानिक मूल्य है, इसलिए हमें सहिष्णु होने की आवश्यकता होगी, और जैसा कि कुछ विद्वान वकील तर्क देंगे कि वे दूसरों के विश्वास और धार्मिक प्रथाओं के प्रति उचित रूप से मिलनसार हैं। हमें बिजो इमैनुएल (सुप्रा) में जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा की गई अपील को याद रखना चाहिए, "हमारी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है; हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है; हमारा संविधान सहिष्णुता का अभ्यास करता है; आइए हम इसे महीन न करें।"

    अनुशासन पर

    क्लास में अनुशासन की अवधारणा के संबंध में भी दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

    जस्टिस गुप्ता बिना किसी विचलन के अनुशासन के सख्त दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जो सामूहिक एकरूपता सुनिश्चित करेगा। दूसरी ओर, जस्टिस धूलिया व्यक्तिगत गरिमा और निजता को संतुलित करने के लिए उचित समायोजन की वकालत करते हैं। जस्टिस धूलिया का कहना है कि कक्षाओं में सैन्य शिविर या जेल में अपेक्षित अनुशासन की डिग्री नहीं होनी चाहिए।

    जस्टिस गुप्ता कहते हैं,

    "अनुशासन उन गुणों में से एक है जो छात्र स्कूलों में सीखते हैं। स्कूल के नियमों की अवहेलना वास्तव में अनुशासन का विरोध होगा जिसे उन छात्रों के लिए कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो अभी तक वयस्कता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए उन्हें भाईचारे और बंधुत्व के माहौल में विकसित होना चाहिए न कि विद्रोही या अवज्ञा के माहौल में।

    जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यदि स्टूडेंट को निर्धारित यूनिफॉर्म में जोड़ने या घटाने की अनुमति दी जाती है, स्टूडेंट को किस तरह का अनुशासन प्रदान करने की मांग की जा रही है।

    "एक बार जब यूनिफॉर्म निर्धारित हो जाती है, तो सभी छात्र निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। यूनिफॉर्म छात्रों को अमीर या गरीब के किसी भी भेद के बिना, जाति, पंथ या विश्वास के बिना और छात्रों के संकाय के मानसिक और शारीरिक और एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की उपज के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए आत्मसात करने के लिए है। केवल स्कूल के समय में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, इसलिए, स्टूडेंट इसे स्कूलों को छोड़कर हर जगह पहन सकते हैं। स्कूलों में यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी पहनने की उम्मीद नहीं है, राज्य द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में चलाया जाता है।"

    जस्टिस गुप्ता कहते हैं,

    "स्कूल सीखने और जीवन में भविष्य की गतिविधियों के लिए नींव रखने का समय है। स्टूडेंट से अनुशासन बनाए रखने की उम्मीद की जाती है और स्कूल एक मजबूत नींव रखने के लिए जिम्मेदार है ताकि स्टूडेंट को देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित किया जा सके।"

    सम्मान की कीमत पर अनुशासन नहीं : जस्टिस धूलिया

    अब, आइए अनुशासन के संबंध में जस्टिस धूलिया की कुछ टिप्पणियों को देखें।

    एक स्कूल और एक वॉर रूम के बीच हाईकोर्ट द्वारा की गई तुलना को "विषम" बताते हुए, जस्टिस धूलिया कहते हैं,

    "स्कूलों के लिए ऐसा अनुशासन और एक सैन्य शिविर जैसी रेजिमेंट की आवश्यकता नहीं है।"

    वे कहते हैं,

    "स्कूल एक सार्वजनिक स्थान है, फिर भी एक स्कूल और एक जेल या एक सैन्य शिविर के बीच समानता खींचना सही नहीं है। "

    जस्टिस धूलिया ने आगे एक चौंकाने वाली टिप्पणी की:

    "स्कूलों में अनुशासन होना जरूरी है। लेकिन अनुशासन स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं, गरिमा की कीमत पर नहीं।" इसके बाद, वे कहते हैं कि एक प्री-यूनिवर्सिटी की स्कूली लड़की को स्कूल के गेट पर अपना हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी निजता और गरिमा पर आक्रमण है और यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से वंचित करने के समान होगा।

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