जमानत के बाद रिहाई में देरी: सभी न्यायालयों में "FASTER" (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन) की आवश्यकता

Manu Sebastian

30 Oct 2021 12:19 PM GMT

  • जमानत के बाद रिहाई में देरी: सभी न्यायालयों में FASTER (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन) की आवश्यकता

    "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में हम अभी भी आदेशों को संप्रेषित करने के लिए आसमान की ओर कबूतरों को देख रहे हैं।" चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने एक मामले में जेल से कैदियों की र‌िहाई में हुई देरी पर यह टिप्पणी की थी। मामले में जेल अधिकारियों की जिद थी कि उन्हें जमानत के आदेश की भौतिक प्रतियां दी जाए। ये जिद कैदियों की र‌िहाई में देरी का कारण बनी।

    आगरा से 13 कैदियों की रिहाई में देरी के बारे में एक अखबार में छपी रिपोर्ट पर सीजेआई ने मामले को स्वतः संज्ञान लेने और जमानत आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, कैदियों की र‌िहाई में देरी कारण यह था कि जेल अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश की भौतिक प्रति का इंतजार कर रहे थे।

    आर्यन खान के मामले ने जमानत आदेश प्राप्त करने और औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद जेल से एक कैदी की रिहाई में देरी का मुद्दे को एक बार फिर उठा दिया है। इस मामले में, आर्थर रोड पर मुंबई सेंट्रल जेल में कुछ समय के नियमों के कारण खान की रिहाई में देरी हुई थी।

    आर्थर रोड जेल में प्रथा के अनुसार, जेल के बाहर एक पोस्ट बॉक्स रखा गया है, जहां रिहाई के आदेश को डाला जाता है। बॉक्स में पड़े पत्रों/आदेशों को शाम 5.30 बजे के बाद निकाला नहीं जाता है।



    उल्लेखनीय है कि आर्यन खान का जमानत आदेश कल दोपहर बाद 3.30 बजे तक बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने अपलोड किया था। उसके बाद जमानती मुचलके को निष्पादित करने के लिए जमानतदार ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुए।

    सत्र न्यायालय ने शाम करीब साढ़े छह बजे जमानत मंजूर करने के बाद रिहाई आदेश जारी किया। रिहाई के आदेश के बावजूद, खान को एक और रात जेल में बितानी पड़ी। जेल अधिकारियों ने कहा कि शाम 5.30 बजे के बाद दिए गए रिहाई के आदेशों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और उनके साथ कोई "विशेष उपचार" नहीं किया जा सकता है।

    अदालत द्वारा पारित आदेशों के बावजूद, समय के संबंध में आंतरिक जेल विनियमन के कारण एक अतिरिक्त रात की कैद हुई, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है।

    अनुच्छेद 21 में कहा गया है, "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"

    जेल अधिकारियों द्वारा अपनी सुविधा से तय किया गया क्लियरंस का समय "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के बराबर कैसे हो सकता है?

    हाईकोर्ट की जमानत यह थी कि आरोपी को निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। जेल के लिए सुविधाजनक समय से पहले रिहाई का आदेश दिया जाना चाहिए, यह जमानत की शर्त नहीं थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत कीमती अधिकार है, जो मनमाने जेल नियमों के अधीन नहीं हो सकती है।

    आदेशों की भौतिक प्रतियों का आग्रह क्यों?

    यह हास्यास्पद है कि उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में भी रिलीज ऑर्डर की हार्ड कॉपी की ‌फिजिकल डिलिवरी के लिए "बेल बॉक्स" की पुरातन प्रथा का पालन किया जा रहा है।

    यह मुद्दा हमें सीजेआई रमाना द्वारा जमानत आदेशों के बाद कैदियों की रिहाई में देरी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्वत: संज्ञान लेने के मामले में की गई टिप्पणियों की ओर दोबारा रोशनी डालता है।

    समस्या को हल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया "फास्टर" (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन) तैयार की थी। सीजेआई एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत देने के बाद दोषियों की रिहाई में देरी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पारित आदेश में कहा, "अदालत के आदेशों के कुशल प्रसारण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने का यह सही मौका है।"

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की प्रमाणित ई-प्रतियां जेल अधिकारियों द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकारों और पुलिस बल को ई-प्रतियां स्वीकार करने के लिए संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधन करने का भी निर्देश दिया।

    "... सभी कर्तव्य-धारक अपने नियमों/प्रक्रिया/अभ्यास/निर्देशों में तत्काल संशोधन करेंगे, ताकि उन्हें इस न्यायालय के आदेश की ई-प्रमाणित प्रति को FASTER प्रणाली के माध्यम से संप्रेषित किया जा सके।"

    कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सभी जेलों में पर्याप्त गति के साथ इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जहां कहीं भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां शीघ्रता से इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

    ये निर्देश अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से संबंधित थे। अब आर्यन खान के मामले ने पुरानी पड़ चुकी जेल प्रथाओं की ओर एक बार फिर सभी का ध्यान खींचा है, जिसके कारण देश भर में रोजाना हजारों व्यक्तियों की हिरासत का अनुचित रूप से बढ़ा दी जा रही है।

    इसलिए, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के इस स्तर तक लागू करने की आवश्यकता है कि निचली अदालतों और हाईकोर्ट के आदेशों की ई-प्रमाणित प्रतियां जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों की तेजी से रिहाई के लिए स्वीकार की जाएं।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "एक दिन के लिए स्वतंत्रता को छीनना कई दिनों जैसा है ..."।

    वास्तव में, एक मिनट के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित करना बहुत अधिक है, खासकर तब जब किसी व्यक्ति ने अदालत से रिहाई का आदेश प्राप्त कर लिया हो। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई FASTER प्रणाली को सभी न्यायालयों के आदेशों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

    ( मनु सेबेस्टियन LiveLaw के प्रबंध संपादक हैं। उनसे manu@livelaw.in पर संपर्क किया जा सकता है । उनका ट्विटर हैंडल @manuvichar है।)

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