एक 'परफॉर्मेंस ऑडिट' और यूएपीए पर कुछ विचार

LiveLaw News Network

7 Aug 2021 4:10 PM GMT

  • एक परफॉर्मेंस ऑडिट और यूएपीए पर कुछ विचार

    जस्टिस आफ्ताब आलम

    सीजेएआर द्वारा आयोजित वेबिनार में "लोकतंत्र, असंतोष और कठोर कानून: यूएपीए और देशद्रोह" विषय पर जस्टिस आफताब आलम द्वारा दिए गए भाषण का पूरा पाठ-

    1 . आज के सत्र में, प्रिय प्रतिभागियों, मैं आपके साथ अधिनियम पर कुछ व्यापक विचार साझा करने से पहले यूएपीए के 'परफॉर्मेंस ऑडिट' के साथ शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूं । हालांकि, मेरा ऑडिट स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी और 'राष्ट्रीय सुरक्षा', दोनों के दृष्टिकोण से है और यह देखने का प्रयास है कि अधिनियम, जैसे कि यह वास्तविक जीवन में क्रियान्वित होता, बाद के पहलू को प्रभावित किए बिना पहले को सुरक्षित करने में कैसे सफल होता है।

    2. यूएपीए की आलोचनाओं में से एक यह है कि इसमें सजा की दर बहुत कम है, मगर लंबित होने की दर बहुत ऊंची है, यह 'प्रक्रिया है, जो सजा बन जाती है'।

    3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2019 अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष 'यूएपीए' के ​​तहत 29.2% दोषसिद्धि थी। यह अपेक्षाकृत उच्च दर थी।

    4. यह कनविक्शन रेट कैसे तय होता है? यह काफी सरल है। 2019 में 2361 यूएपीए मामले लंबित थे; ‌113 मामलों के निस्तारण निम्न ब्रेकअप के साथ किया गया।

    दोषसिद्धि: 33

    बरी करना: 64

    निर्वहन: 16

    5. इस प्रकार, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वर्ष में निस्तारित मामलों की संख्या के विरुद्ध दोषसिद्धि की दर 29.2% है, (113/33) [1] । रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 95% मामले ट्रायल स्टेज पर लंबित है।

    6. हालांकि, अगर दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या के अनुपात में जांच की जाती है तो दोषसिद्धि की दर लगभग 2% के अधिक यथार्थवादी आंकड़े तक आ जाती है। और यूएपीए मामलों के लिए लंबित मामलों की दर बढ़कर लगभग 98% हो गई है [2] ।

    7. ये न्यायालय निस्तारण दरें हैं, जिनकी काफी चर्चा होती है, हालांकि शायद 'पुलिस निस्तारण दर', जो जांच को पूरा होने को संदर्भित करता है, की उतनी चर्चा नहीं होती है। यूएपीए मामलों में ब्यूरो की रिपोर्ट दिखाती है कि यूएपीए अपराधों में चार्ज-शीटिंग दर 42.5% और पेंडेंसी दर 77.8% [3] है ।

    8 . जांच और परीक्षण दोनों चरणों में निस्तारण की इतनी कम दरों और इस तरह के ऊंची लंबित दर होने के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मामला अंततः विफल हो सकता है, आरोपी केवल 8 या 10 साल के बाद या कुछ मामलों में 12 साल के बाद कैद से बाहर आ पाएगा। इसलिए, यह कहना गलत नहीं है कि यूएपीए मामलों में प्रक्रिया ही सजा है।

    9 . इस बिंदु पर विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न पूछना सार्थक हो सकता है? क्या ये पुलिस ‌निस्तारण दरें एक समर्पित कानूनी ढांचे के अनुरूप हैं, जो जांच एजेंसियों को असाधारण शक्तियां देता है, और आरोप‌ियों के कई मौलिक और वैधानिक अधिकारों को निलंबित करता है? इसके अतिरिक्त, एनआईए एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले कृत्यों और षड्यंत्रों का जवाब देने के लिए एक समर्पित एजेंसी का प्रावधान करता है। निश्चित रूप से, इन आंकड़ों पर अधिक बहस और जवाबदेही की जरूरत है। हालांकि, ऐसा लगता है कि ये विशेष कानून और समर्पित एजेंसियां ​​​​यूएपीए मामलों में त्वरित और केंद्रित जांच करने में विफल हैं।

    10 . फिर हमें यह पूछना चाहिए कि क्या परिणाम संवैधानिक स्वतंत्रता की भारी क्षति कोको सही ठहराते हैं, जिस पर यह कानूनी ढांचा आधारित है।

    11 . यहां मुंबई आतंकी हमले का मामला याद किया जा सकता है। यह हमला तब हुआ था जब यूएपीए को वर्ष 2008, 2012 और 2019 के संशोधनों से गुजरना बाकी था, जिससे यह और अधिक कठोर हो गया। यह हमला वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अर्थ के भीतर एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमला था, जिसे बाद में 2008 के संशोधन अधिनियम में एक कड़े अधिनियम को और भी कठोर बनाने के औचित्य के रूप में उद्धृत किया गया।

    12 . हालांकि, निम्नलिखित पर कभी विचार नहीं किया गया था: हमला 26 और 29 नवंबर 2008 के बीच हुआ था और जांच, ट्रायल, हाईकोर्ट के समक्ष अपील और अंततः सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील सभी 29 अगस्त 2012 तक समाप्त हो गए थे। अदालतों के फैसले दिखाते हैं कि जांच और परीक्षण को सीआरपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत संवैधानिक गारंटी के पूर्ण अनुपालन में आयोजित किया गया था। प्रक्रियात्मक कठोरता के कारण संशोधन ने यूएपीए मामलों के निष्पक्ष परीक्षण या त्वरित ‌निस्तारण में क्या जोड़ा?

    13 . आतंकवादी हमले के, निर्दोषों की हत्या [4] और संपत्तियों के बड़े पैमाने पर विनाश के अलावा, अप्रत्यक्ष और अमूर्त तरीके से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कुछ बहुत ही हानिकारक परिणाम हुए। तेजी से की गई प्रतिक्रिया में, हमले के एक महीने के भीतर, यूएपीए में संशोधन [5] किए गए, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। संशोधनों ने "आतंकवादी अधिनियम" के अर्थ का दायरा बढ़ाया और अधिनियम में प्रक्रियात्मक धारा 43 ए से 43 एफ जोड़ा। धारा 43 डी (2) ने जांच एजेंसी के लिए जांच की अवधि 180 दिनों तक बढ़ाना संभव बना दिया, जिस दौरान आरोपी कैद में रहता है; और धारा 43 (डी) (4) और (5) ने आरोपी को जमानत मिलना असंभव बना दिया।

    14 . कुछ दिनों पहले, मुझे सुश्री फरहा नकवी का एक अच्छा लेख मिला, जिसमें बताया गया था कि कैसे 2008 का अधिनियम 35 भारतीय संसद में पारित किया गया था और कैसे इसके सबसे कड़े प्रावधानों को राष्ट्र के लिए अद्भुत उपहार के रूप में पेश किया गया था। जांच की विस्तारित अवधि के संबंध में - गर्व के साथ - संसद में यह घोषित किया गया था कि इसका उद्देश्य किसी भी अन्य देश में समान कानूनों की तुलना में कानून को एक मजबूत राज्य के योग्य बनाना है।

    15 . दूसरी ओर, और लगभग उसी समय, जुलाई 2007 के लंदन आतंकवादी हमले के बाद, जब ब्रिटिश संसद ने आरोप तय करने की अवध‌ि को 14 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने के प्रस्ताव पर मतदान किया , और यह भी केवल "आतंक संबंधित" अपराध के ‌लिए, यह शानदार बहुमत से पराजित हो गया था। प्रस्तावित विधेयक में 90 दिनों की अवधि को 'आतंकवादी' संदिग्धों के लिए हिरासत की एक विस्तारित अवधि माना गया था ताकि पुलिस को आपराधिक कार्यवाही में उपयोग के लिए साक्ष्य प्राप्त करने, संरक्षित करने, विश्लेषण करने या जांच करने की अनुमति मिल सके। प्रस्तावित संशोधन विशेष मामलों में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समर्थन पर संभव हो सकते थे।फिर भी विधेयक को संसद में पराजित किया गया क्योंकि प्रस्तावित संशोधन को 'मानव स्वतंत्रता के लिए एक उपहास' माना गया था। वे सालाना समीक्षा के साथ एक अस्थायी उपाय के रूप में 28 दिनों की अवधि पर सहमत हुए और 2012 में 14 दिनों पर वापस आ गए।

    16 . इसके अलावा, लॉर्ड कार्लोवे की 2011 की रिपोर्ट है, जो स्कॉटलैंड में आपराधिक जांच के दौरान संदिग्धों से पूछताछ करने के कानून और प्रैक्टिस की जांच करती है। लेकिन यह भारत में केवल एक सपना होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड में आरोप लगाने से पहले हिरासत की अवधि को घंटों में गिना जाता है, बाहरी सीमा के साथ, बहुत विशेष मामलों के लिए 24 घंटे।

    17 . लॉर्ड कार्लोवे की रिपोर्ट यूके, आयरलैंड और पश्चिमी यूरोप में भी इसी तरह की प्रथाओं पर विचार करती है और निष्कर्ष निकालती है कि आरोप के अभाव में हिरासत के अनुमेय घंटों को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 'हमारी जांच प्रथाएं सूचना के लिए आरोपी को बदनाम करने पर निर्भर नहीं हैं।'

    18 . यह सवाल बनाता है कि कोई 'मजबूत' राज्य कैसे परिभाषित होता है: 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के बारे में अलंकारिक बयानों के साथ, विवादास्पद बहस और कम जवाबदेही, या अन्य उपलब्ध मॉडल जो जवाबदेह हैं, नागरिक स्वतंत्रता के कुछ मानकों के अनुरूप हैं और फिर भी प्रदर्शन करने में कामायाब हैं।

    19. ऊपर हमारी अपनी संसद के उदाहरण से पता चलता है कि हम अपने लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक लूटने के लिए तैयार हैं, इसके लिए कुछ भी दिखाए बिना और बिना किसी जवाबदेही के। यह वास्तव में बहुत दुख की बात है कि जो बात घोर शर्मिंदगी की होनी चाहिए थी, उसे बड़े गर्व के साथ घोषित किया जा रहा था। लेकिन यह खतरनाक कानून बनाने की कला है।

    20 . जहां तक ​​जमानत देने के प्रावधानों का संबंध है, आज हम देखते हैं कि अदालतें ऐसे मामलों में भी जमानत देने के लिए अधिनियम में पेश की गई बाधाओं को दूर करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो निराधार प्रतीत होते हैं और किसी भी तरह से 'आतंकवादी कृत्य' के रूप में योग्य नहीं हैं।

    21 . मेरे विचार से, धारा 43 (डी) (4) और (5) अभियुक्त की बेगुनाही के संबंध में आपराधिक कानून के मूल सिद्धांत को समझौता/अप्रभावी करने वाली प्रतीत होती है। इसके अलावा, यदि उन प्रावधानों में निहित प्रतिबंधों को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर लागू करने की मांग की जाती है (जैसाकि ऐसा लगता है) तो मुझे लगता है कि उन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता संदिग्ध हो जाएगी। आज पैनलिस्टों में से एक , जस्टिस अंजना प्रकाश ने अपनी कुछ प्रस्तुतियों में इस बिंदु को बहुत प्रभावी ढंग से विकसित और विस्तृत किया है।

    22 . दुर्भाग्य से, मामला 2008 के संशोधनों के साथ समाप्त नहीं हुआ और अधिनियम में 2012 में और फिर 2019 में और संशोधन हुए हैं। 2019 के संशोधनों के परिणामस्वरूप, अब एक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व सुनवाई के "आतंकवादी" करार दिया जा सकता है।

    23. यूएपीए वास्तव में एकमात्र कानून नहीं है जो जमानत देने के चरण में सबूत के बोझ को उलट देता है। NDPS, POCSO और PMLA (इसके प्रावधानों को SC द्वारा पढ़े जाने से पहले) जैसे कई विशेष कानूनों में भी समान प्रावधान हैं और दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, इन अधिनियमों में अभी भी अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया और विशिष्ट मामले के अस्तित्व की आवश्यकता है। यहीं पर यूएपीए सबसे अलग है; इसकी अस्पष्ट और व्यापक परिभाषाओं के लिए 'गैरकानूनी' या यहां तक ​​कि 'आतंकवादी गतिविधि' के प्रथम दृष्टया मामले का आरोप लगाने के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है - शायद, किसी के पास युद्ध और शांति की एक प्रति होने पर, इसे आतंकवाद के समर्थन के सबूत के रूप में उद्धृत किया जा सकता है !

    24 . कुछ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों की जांच करने की भी आवश्यकता है जो इस तरह की 'आतंकवादी गतिविधि' के साथ कुछ पहचानों को आसानी से जोड़ना बहुत आसान बनाते हैं, जबकि दूसरों के साथ ऐसा नहीं है।

    25 . यूएपीए को कैसे संचालित करने का इरादा है, इस संबंध में एक उपयोगी अंतर्दृष्टि भी यह जांच कर पाई जा सकती हे कि राज्य द्वारा हिंसा को कैसे देखा और प्रस्तुत किया जाता है। क्या हिंसा को किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के रूप में या विशिष्ट समूहों द्वारा अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ? क्या राज्य की रिपोर्टें संघर्ष और हिंसा के संरचनात्मक कारणों को भी संबोधित करती हैं?

    26 . 2000-2004 और 2001-2005 की अवधि के दौरान मामलों से निपटने वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट में पोटा या यूएपीए के तहत मामलों पर कोई डेटा नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में एक अध्याय (अध्याय-3) [6] है, जिसमें हिंसक अपराधों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

    ए) जीवन को प्रभावित करने वाले हिंसक अपराध:

    हत्या (302 आईपीसी), हत्या करने का प्रयास (307 आईपीसी), गैर इरादतन हत्या (304 आईपीसी), दहेज हत्याएं (304-बीआईपीसी) और किडनैपिंग और एबडक्‍शन (363 से 369, 371 से 373 आईपीसी);

    बी) संपत्ति को प्रभावित करने वाले हिंसक अपराध:

    डकैती (395 से 398 आईपीसी), डकैती के लिए तैयारी और जुटान (399 से 402 आईपीसी) और डकैती (392 से 394, 397 से 398 आईपीसी);

    सी) सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हिंसक अपराध:

    दंगे (143-145, 147-150, 151, 153, 153-ए, 153-बी, 157, 158, 160 आईपीसी) और आगजनी (435, 436, 438 आईपीसी)

    डी) महिलाओं को प्रभावित करने वाले हिंसक अपराध:

    बलात्कार (376 आईपीसी)

    27) फिर अपराधों को और वर्गीकृत किया जाता है और उप-वर्गीकरण के हेडों में से एक हत्या के उद्देश्य ……… और यह दिलचस्प और महत्वपूर्ण दोनों है। वर्ष 2001-2005 के मामलों के संबंध में यह इस प्रकार है:

    हत्या के मकसद

    "हत्याओं के पीछे प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध या दुश्मनी और संपत्ति विवाद थे , जो क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थे। अन्य महत्वपूर्ण कारण प्यार के षडयंत्र (7.4%), …… .. और आतंकवादी/चरमपंथी' अत्याचार (3.1%) थे। महाराष्ट्र में 60.8 प्रतिशत (51 में से 31) वर्ग संघर्ष के कारण हत्याएं हुई हैं । बिहार में 42.5 प्रतिशत हत्याएं जातिवाद के कारण हुई हैं, 36.3 प्रतिशत हत्याएं राजनीतिक कारणों से हुई हैं…….. "

    28 . हत्या के अपराध के इस विश्लेषण में, अपराध और अपराधी के बीच एक स्पष्ट कारण संबंध है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ग और/या जाति की संरचना और उन संरचनाओं के भीतर उत्पन्न होने वाले सामाजिक और वर्ग संघर्षों बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने इसे सामाजिक/राजनीतिक तनावों और बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए उनके कारण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वीकृति के रूप में पाया।

    29 . यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2004 और 2005 की रिपोर्ट में 'आतंकवादी/चरमपंथी' हिंसा कुल हिंसक अपराधों का क्रमशः 3.3 और 3.1% थी और केवल कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में घटनाओं के लिए जिम्मेदार थी, जबकि जाति संबंधी हिंसा लगभग 27% मामलों के लिए जिम्मेदार है, कुछ राज्यों में 33% अपराध है। इसी तरह वर्ग और सांप्रदायिक संघर्ष कुल हिंसा का एक बड़ा प्रतिशत है।

    30 .2004-2005 के बाद अपराधों का यह तीखा वर्गीकरण धुंधला होने लगता है, 2014 के बाद तक प्रारूप ही बदल जाता है। हाल की रिपोर्टों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि 'आतंकवादी हिंसा', जो पहले कुल हिंसक अपराधों का एक बहुत छोटा प्रतिशत था, को केंद्रीय-मंच पर लाया गया है, जबकि कुछ अन्य संरचनात्मक संघर्षों को पूरी तरह से अदृश्य बना दिया गया है। यह हिंसा के राजनीतिक निर्माण पर भी एक टिप्पणी है, यहां तक ​​कि कानून पर भी।

    31 . अपराधों को अब उन कानूनों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिनके तहत उन्हें बुक किया जाता है। इस प्रकार हत्याएं जो जाति या वर्ग या सांप्रदायिक संघर्षों से उत्पन्न होती हैं और जिन्हें पहले इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था, अब उनकी उत्पत्ति का खुलासा नहीं करती हैं बल्कि धारा 302 आईपीसी के तहत सूचीबद्ध व्यक्तिगत अपराधों के रूप में दिखाई जाती हैं।

    32 . 'आतंकवादी अपराधों' को 'यूएपीए के तहत दर्ज अपराध' के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया है, और 'राज्य के खिलाफ अपराध' के अध्याय में आईपीसी अपराधों जैसे देशद्रोह, 'आरोप, राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रह', और 'सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम' आदि अपराधों के साथ रखा गया है। 'हिंसा' की इस तरह की सरल पुनर्व्यवस्था इसे एक बार और तटस्थ, साथ ही साथ 'अधिक राजनीतिक' बनाती है। यह कथित रूप से तटस्थ हो जाता है क्योंकि यह बिना किसी और लेबल के केवल 'राज्य के खिलाफ अपराध' या 'यूएपीए के तहत अपराध' के रूप में परिलक्षित होता है...

    33 . एक उदाहरण देकर मैं अपने आप को थोड़ा और स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ: कोई व्यक्ति तर्क के आधार पर और सरकार के कुछ कानून या कुछ कार्यों की आलोचना करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए, अच्छे अंतःकरण में पूरी तरह से शांतिपूर्ण भाषण देता है। कुछ लोग तब शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालते हैं; कुछ अन्य लोग मार्च निकालते हैं जो इतना शांतिपूर्ण नहीं है - कुछ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है; जैसा भी हो सकता है, कुछ गैरकानूनी या आतंकवादी संगठन, या व्यक्ति भी कारण के समर्थन में एक बयान जारी करता है; कोई और बम फेंकता है, जिससे कुछ लोग मारे जाते हैं। अब यूएपीए की व्यापक परिभाषाओं के आधार पर, और कुछ अपराधों के समूहीकरण की इस पद्धति द्वारा, बम फेंकने से लेकर असहमतिपूर्ण भाषण देने तक की सभी घटनाओं को एक ही साजिश के हिस्से के रूप में या संबंधित अपराधों के रूप में माना जा सकता है।

    34 . दूसरे शब्दों में, अहिंसक भाषण कृत्यों के साथ हिंसक 'आतंकवादी कृत्यों' (जो पहले कुल हिंसक अपराधों का केवल 3.3% था) का समूह, या छोटी हिंसा 'आतंकवाद' और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की एक नई कल्पना पैदा करती है। 'जिसमें सभी तरह की असहमति शामिल है और जो 'आतंकवाद' की समस्या को केंद्रीय-मंच पर लाती है। मेरे विचार से, इस पुनर्समूहन का राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आंतरिक असंतोष पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा पैदा करने वाले मामले और जो पहले की रिपोर्टों में कुल हिंसा का लगभग 3% था, ध्यान आकर्षित करने में विफल रहे है।

    35 . साथ ही, गंभीर हिंसा के अन्य महत्वपूर्ण कारण जो जाति, वर्ग, सांप्रदायिकता से संबंधित हैं, उदाहरण के लिए, 'राज्य के खिलाफ अपराध' के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे राष्ट्रीय अखंडता के लिए कोई खतरा नहीं हैं। इसके अलावा, संरचनात्मक हिंसा को बड़े पैमाने पर अदृश्य बना दिया गया है...

    36 . दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह सबसे कठोर कानून हमें कहां ले गया है? परिणाम सबके सामने हैं। यह बिना किसी मुकदमे के स्टेन स्वामी की मृत्यु के रूप में हमारे सामने है... और हमें उन सैकड़ों भारतीयों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो बरी हो जाते हैं और 8, 10 या 12 साल बाद जेल से छूट जाते हैं और व्यावहारिक रूप से टूट जाते हैं। उनका कोई भविष्य नहीं है।

    37 . यूएपीए ने हमें दोनों ही मामलों राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक स्वतंत्रता में विफल कर दिया है। मैं निवेदन करता हूं कि यह तत्काल पूरी तरह से ओवरहाल की मांग करता है।

    38 . अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल ही में मुझे श्री सीयू सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता का एक बहुत अच्छा लेख मिला , जिसमें उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुआवजे के दावों को उठाने के पक्ष में तर्क दिया, जो वर्षों की कैद के बाद बरी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यह एक विचार है जो अनुसरण करने योग्य है।

    संदर्भ

    [1] https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%202.pdf

    Table 10A.5, pages 855-858

    [2] https://www.thehindu.com/news/national/22-of-cases-registered-under-the-uapa-from-2016-2019-ended-in-court-conviction/article33804099.ece

    [3] https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%202.pdf

    Table 10A.3, pages 847-850

    [4] Killed 166 (+9 terrorists), injured over 300

    [5] Act 35 of 2008 with effect from 31.12.2008

    [6]https://ncrb.gov.in/sites/default/files/crime_in_india_table_additional_table_chapter_reports/CHAP3_2005.pdf

    Pages 165-167

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