"दागी" उम्मीदवारों को नई भर्ती के लिए दोबारा आवेदन करने से रोकने वाले आदेश को बंगाल सरकार को दी चुनौती
Shahadat
9 July 2025 5:07 AM

पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि एसएससी भर्ती घोटाले में दागी उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया के लिए दोबारा आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
यह अपील जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ के समक्ष दायर की गई।
एकल पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के एक पूर्व निर्णय के अनुसार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाली गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दो श्रेणियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द कर दी गई, एक श्रेणी को "दागी" और दूसरी को "बेदाग" कहा गया।
दागी उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि उनकी नियुक्ति धोखाधड़ी का परिणाम थी, जो धोखाधड़ी के समान है। इसी आधार पर जहां तक दागी उम्मीदवारों का संबंध था, खंडपीठ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया गया।
पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी होने के कारण बेदाग उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दागी उम्मीदवारों की तरह उन्हें अपना वेतन वापस करने की आवश्यकता नहीं है।