RG Kar Rape-Murder | 'क्या आपने कभी माना कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे?': कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI से पूछा, रिपोर्ट मांगी
Shahadat
24 March 2025 12:32 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को CBI से पूछा कि क्या उसने कभी माना कि दोषी संजय रॉय के अलावा एक से अधिक व्यक्ति आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में शामिल थे या घटना को छुपाने की बड़ी साजिश थी।
जस्टिस तीर्थंकर घोष पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आगे की जांच की मांग की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था। माता-पिता ने पीड़िता के बलात्कार और उसके बाद कॉलेज अधिकारियों द्वारा मामले को छुपाने की बड़ी साजिश की जांच की मांग की थी।
अदालत ने CBI से पूछा,
आपको मुझे बताना चाहिए कि क्या आपने कभी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार) के तहत जांच करने पर विचार किया था? आरोपी को दोषी ठहराया गया। आपके आरोप की प्रकृति क्या थी? क्या यह एकमात्र आरोपी था या सामूहिक बलात्कार? आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। फिर मैं रिपोर्ट मांगूंगा। क्या अपराध एकमात्र आरोपी द्वारा किया गया था? आरोपों की प्रकृति क्या थी? यदि आपको कभी लगा कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे, तो आपके दिमाग में कौन लोग थे? आपको अदालत को बताना होगा। क्या यह सामूहिक बलात्कार था या सबूतों को नष्ट करना जिसमें कई लोग शामिल थे?
इस प्रकार इसने CBI को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले को शुक्रवार, 28 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
राज्य ने प्रस्तुत किया कि उसे आगे की जांच पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल उठाया कि क्या कानून मुकदमे के समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता के ट्रायल कोर्ट में जाने के बिना इस तरह की आगे की जांच की अनुमति देगा।

