एमएसएमई एक्ट समझौते के आधार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत स्वतंत्र मध्यस्थता पर रोक नहीं लगाता: कलकत्ता हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

16 Sept 2024 12:46 PM IST

  • एमएसएमई एक्ट समझौते के आधार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत स्वतंत्र मध्यस्थता पर रोक नहीं लगाता: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट की एक पीठ ने माना कि एमएसएमई एक्ट की धारा 18 किसी मौलिक अधिकार या दायित्व का निर्माण नहीं करती, बल्कि अदालती कार्यवाही के बाहर विवादों को हल करने के लिए केवल एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है।

    जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि यदि विवाद में शामिल कोई पक्ष, पक्षों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड के आधार पर मध्यस्थता और सुलह एक्ट, 1996 के तहत स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता का विकल्प चुनता है तो एमएसएमई एक्ट दावेदार पर ऐसा करने से प्रतिबंध नहीं लगाता है।

    हाईकोर्ट ने कहा कि एमएसएमई एक्ट की धारा 18(1) से पहले के गैर-बाधा खंड के अधिदेश और सख्त आवश्यकताएं केवल तभी लागू होती हैं, जब पक्ष उक्त एक्ट के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होने का विकल्प चुनते हैं।

    कोर्ट ने माना कि धारा 18 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "हो सकता है" यह स्पष्ट करती है कि किसी पक्ष के पास यह निर्णय लेने का विकल्प है कि वह एमएसएमई एक्ट के तहत अपने विवाद को सुविधा परिषद में ले जाए या किसी अन्य मंच के समक्ष वैकल्पिक उपाय अपनाए।

    कोर्ट ने माना कि शेष प्रावधान केवल तभी अनिवार्य रूप से लागू होते हैं जब विवाद उठाने वाला पक्ष एमएसएमई एक्ट की धारा 18 के तहत सुविधा परिषद के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होने का विकल्प चुनता है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क का दूसरा घटक भी उतना ही न्यायोचित था।

    पीठ ने माना कि एमएसएमई एक्ट की धारा 18 की उप-धारा (1) केवल एक्ट की धारा 17 के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित है, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय राशि की वसूली से संबंधित है। हालांकि, मामले में, याचिकाकर्ता का दावा व्यापक था और आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए देय राशि की वसूली तक सीमित नहीं था।

    कोर्ट ने नोट किया कि यह प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को आपूर्ति के लिए खरीदे गए सामान को खरीदने और वैकल्पिक रूप से, ऐसे सामान को खरीदने में विफल रहने के लिए प्रतिवादी से मुआवजे या क्षति के लिए मांगे जा रहे निर्देश तक विस्तारित है।

    चूंकि विवाद का दायरा धारा 17 से परे चला गया, इसलिए पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता को धारा 18 के तहत परिकल्पित राहत तक सीमित नहीं किया जा सकता है, जो केवल धारा 17 के तहत विवादों को कवर करता है।

    इसके अलावा, हाईकोर्ट ने देखा कि एमएसएमई एक्ट की धारा 18 कोई भी मूल अधिकार या दायित्व नहीं बनाती है, बल्कि केवल पक्षों को अदालती कार्यवाही के अलावा विवादों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है।

    पीठ ने कहा कि यदि कोई विवादित पक्ष मध्यस्थता एक्ट के तहत स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता का विकल्प चुनता है, तो पक्षों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड पर भरोसा करते हुए, एमएसएमई एक्ट में कुछ भी दावेदार को ऐसा करने से नहीं रोकता है।

    प्रैक्टिस निर्देशों का पालन न करने के बारे में प्रतिवादी की आपत्ति के बारे में, हाईकोर्ट ने कहा कि यह आवेदन मध्यस्थता एक्ट की धारा 11 के तहत था, जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मात्र एक पूर्वसूचक है। अदालत ने कहा कि आवेदन को वाद-पत्र या दावे के कथन के समान कठोरता से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी।

    धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद ही पक्षकारों द्वारा दावे और बचाव के रूप में दलीलें दायर करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस प्रारंभिक चरण में, पीठ ने माना कि वाद-पत्र के समान दलीलों की पूरी कठोरता को लागू करना समय से पहले होगा।

    इसलिए, हाईकोर्ट ने प्रतिवाद पर याचिका को अनुमति दी और बार लाइब्रेरी क्लब के सदस्य श्री रीतोब्रोतो कुमार मित्रा को पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

    केस टाइटल: गीता रिफ्रैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम तुमान इंजीनियरिंग लिमिटेड

    केस नंबर: AP-COM/707/2024

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