लोकसभा चुनाव | कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोका, मामले में निष्क्रियता के लिए ईसीआई की आलोचना की

LiveLaw News Network

20 May 2024 11:03 AM GMT

  • लोकसभा चुनाव | कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोका, मामले में निष्क्रियता के लिए ईसीआई की आलोचना की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोक दिया, जो कथित रूप से अपमानजनक थे और मौजूदा लोकसभा चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते थे।

    विज्ञापनों को देखने के बाद जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पाया कि वे स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका दायर होने तक मामले पर निष्क्रियता के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की भी आलोचना की।

    न्यायालय ने कहा,

    "रिट न्यायालय के समक्ष मांगे गए उपाय को ईसीआई द्वारा नहीं दिया जा सकता। प्रार्थना देश की सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे विज्ञापन बनाने से रोकने के लिए है जो याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। विज्ञापनों के अवलोकन से पता चलता है कि वे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। आरोप कोई समाचार आइटम नहीं हैं और न ही वे दावे करने के लिए किसी स्रोत का संदर्भ देते हैं। एमसीसी असत्यापित आरोपों या विकृति को प्रतिबंधित करता है। चुनाव के दौरान, प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के खिलाफ प्रत्यक्ष या निहित रूप से कोई भी असत्यापित जानकारी प्रकाशित करने से बचना चाहिए।

    विज्ञापन के रूप में, आरोप अपमानजनक हैं और प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करने और व्यक्तिगत हमले करने के इरादे से हैं। विज्ञापन एमसीसी और याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए प्रतिवादी को अगले आदेश तक इसे प्रकाशित करने से रोक दिया जाता है। ईसीआई द्वारा शिकायत का समाधान अदालत के लिए कोई मायने नहीं रखता है और याचिकाकर्ता की शिकायतों पर कार्रवाई करने में ईसीआई की विफलता के कारण, यह अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा चलाए जा रहे विज्ञापन स्पष्ट रूप से अपमानजनक थे और वे एमसीसी का सीधा उल्लंघन थे, जो राजनीतिक दलों को जाति, पंथ या धर्म के आधार पर विज्ञापन चलाने से रोकता है। यह कहा गया कि यद्यपि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के समक्ष शिकायत की गई थी, लेकिन रिट याचिका दायर करने के बाद समाधान निकाले जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

    वकील ने तर्क दिया कि विज्ञापनों ने याचिकाकर्ता, जो एक राजनीतिक दल था, और उसके पदाधिकारियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को सीधे प्रभावित किया, और एमसीसी के साथ-साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत निषिद्ध आधारों पर प्रचार करके मतदाताओं के अधिकार का भी उल्लंघन किया।

    ईसीआई के वकील ने कहा कि मामला उनके समक्ष विचाराधीन है और अदालत का फैसला उन कार्यवाही के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय चुनाव याचिका के रूप में था और वर्तमान चरण में निषेधाज्ञा के लिए ऐसी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।

    अखबार के वकील ने तर्क दिया कि इसी तरह के विज्ञापन अन्य अखबारों पर भी चलाए गए थे, जिन्हें पक्षकारों के रूप में नहीं जोड़ा गया और इस प्रकार याचिका में आवश्यक पक्षों के शामिल न होने से नुकसान हुआ। यह कहा गया कि अखबार को केवल विज्ञापनों के प्रकाशन के माध्यम से अपने राजस्व को बनाए रखने की आवश्यकता थी और इसलिए इसने वर्तमान मामले में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया।

    पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि जबकि न्यायालय चुनाव प्रक्रिया में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि उसमें बाधा उत्पन्न हो, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया को रोकने के बजाय उसे सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक शिकायत पर ध्यान देने में ईसीआई की 'घोर निष्क्रियता' के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा रिट कोर्ट के समक्ष मांगे गए उपाय को ईसीआई द्वारा प्रदान नहीं किया जा सका, जिसके पास केवल एमसीसी का उल्लंघन करने वालों की निंदा करने का अधिकार था।

    तदनुसार, इसने निर्देश दिया कि प्रतिवादियों को 4 जून को चुनाव संपन्न होने तक या अगले आदेश तक विवादित विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाएगा।

    केस टाइटल: अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाम ईसीआई और अन्य

    केस नंबर: WPA/14161/2024

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