अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाई गई नीति के तहत दिव्यांगजन पदोन्नति के बाद भी उसी स्थान पर तैनाती के हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट
Avanish Pathak
18 Aug 2025 6:48 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस स्मिता दास डे की पीठ ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति के बाद भी उसी पद पर बने रहने के लिए अनिवार्य बनाने वाली नीति बाध्यकारी है, खासकर जब इसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत बनाया गया हो। किसी विकलांग व्यक्ति को ऐसी नीति का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही वह बाध्यकारी परिस्थितियों में अपनी सेवा वापस लेने की मांग करे।
वर्तमान अंतर-न्यायालयीय अपीलें एकल न्यायाधीश के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका को बैंक द्वारा याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने से इनकार करने और दो पदोन्नति अवसरों का लाभ न उठाने के कारण तीन साल की देरी के कारण खारिज कर दिया गया था। बैंक ने अपने विरुद्ध दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों, याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि देने के निर्देश और अपने अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के आदेश को भी चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह रिट याचिका दायर करके न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता क्योंकि उसके स्थानांतरण के बाद कोविड काल आ गया जो 15.03.2020 से 28.02.2022 तक लागू रहा।
यह भी तर्क दिया गया कि स्थानांतरण/पदस्थापना से संबंधित नीति बाध्यकारी प्रकृति की होती है। विशेषकर तब, जब नीति विकलांगता अधिनियम 2005 के तहत एक सक्षमकारी प्रावधान के अनुसार बनाई गई हो।
यह भी दलील दी गई कि स्थानांतरण की मांग करने वाले आवेदनों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता के पास कोई विकल्प न होने के कारण उसे ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने पड़े। 70 प्रतिशत विकलांगता के कारण, वह पटना में अपने शरीर और आत्मा को एक साथ नहीं रख पा रहा था।
इसके विपरीत, प्रतिवादी ने दलील दी कि रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी हुई है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस देरी के कारण याचिकाकर्ता को राहत न देना उचित ही है।
यह भी तर्क दिया गया कि पूरी याचिका में, किसी भी प्रतिवादी के विरुद्ध कोई दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है। किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। दिशानिर्देशों/परिपत्रों के उल्लंघन के कारण, कोई परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती।
यह भी तर्क दिया गया कि यह राय बनने के बाद कि याचिका में देरी हुई है, एकल न्यायाधीश के लिए गुण-दोष के आधार पर कोई निष्कर्ष देना, जुर्माना लगाना और अनुशासनात्मक जाँच के निर्देश जारी करना उचित नहीं है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा देरी के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है। चूँकि नियोक्ता ने एकल न्यायाधीश के समक्ष या अपील में देरी के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई, इसलिए इस आधार पर मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। बैंक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश में, उसकी पदोन्नति नीति के निषेध खंड का हवाला दिया गया था, जो याचिकाकर्ता को भविष्य में पदोन्नति में भाग लेने से रोकता था। एकल न्यायाधीश ने इस महत्व को नज़रअंदाज़ कर दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता को बाद की पदोन्नति में भाग न लेने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और यदि वह अन्यथा इसका हकदार है तो उसे राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
इसने आगे कहा कि आम तौर पर अदालतें केवल नीति या दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर स्थानांतरण मामलों में हस्तक्षेप करने से बचती हैं, यह मामला अलग है क्योंकि वर्तमान मामले की नीति विकलांगता अधिनियम से उत्पन्न होती है। यूएनसीआरपीडी के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत विकलांग भी समानता के हकदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय नेत राम यादव मामले में यह माना कि वैधानिक या अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के तहत विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए बनाई गई नीतियाँ और दिशानिर्देश बाध्यकारी होते हैं। इसलिए, बैंक का यह तर्क कि ऐसी नीति बाध्यकारी नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को बाध्यकारी विभागीय नीति के तहत कोलकाता में पदस्थापना का अधिमान्य अधिकार था। इसके बावजूद, कोलकाता में कोई उपयुक्त अधिकारी पदस्थापित नहीं किया गया और पदोन्नति के बाद याचिकाकर्ता को कोलकाता में पदस्थापना देने से इनकार करने का कोई वैध कारण भी नहीं बताया गया। अपनी 70% विकलांगता के कारण उसे पटना में रहना मुश्किल लग रहा था और निवारण के लिए उचित समय तक प्रतीक्षा करने के बाद उसने प्रत्यावर्तन की मांग की। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यावर्तन को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता। इसलिए, याचिकाकर्ता को कोलकाता में स्केल IV अधिकारी के रूप में पदस्थापना के वैध लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
तदनुसार, आक्षेपित आदेश आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया।

