कलकत्ता हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की हिरासत में मौत की नई जांच का आदेश दिया

Praveen Mishra

30 Jan 2025 1:29 PM

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की हिरासत में मौत की नई जांच का आदेश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरुईपुर सुधार गृह में चार विचाराधीन कैदियों की मौत के मामले में पश्चिम बंगाल CID की अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया। CID ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कैदियों की मौत मादक पदार्थ के सेवन के कारण हुई और हिरासत में यातना देने का कोई सबूत नहीं है।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से जाने पर, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने देखा कि सभी चार मृतकों पर चोटों का पैटर्न समान था और उनकी मौत नशीली दवाओं के उपयोग के कारण नहीं हो सकती थी।

    अदालत ने इस तरह CID की रिपोर्ट खारिज कर दी और निर्देश दिया कि एडीजी CID द्वारा नामित अधिकारियों की एक टीम, जो इंस्पेक्टर के पद से ऊपर है, द्वारा सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से नए सिरे से जांच की जाए। हालांकि अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका खारिज कर दी।

    खंडपीठ ने कहा, ''कैदियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर हमारा प्रथम दृष्टया विचार है... जो स्पष्ट रूप से बाहरी चोटों को दर्शाता है। इस प्रकार हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मृत्यु का कारण उनके ड्रग्स के आदी होने के कारण था। इसलिए जांच एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी है ... हम CID इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं और हम उक्त रिपोर्ट को रद्द करते हैं।

    अदालत ने कहा, 'हम मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इसकी जांच CID के उच्च अधिकारी द्वारा की जा सकती है. इसलिए हम एडीजी CID को निर्देश देते हैं कि वह इंस्पेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारी को नामित करे ताकि नए सिरे से जांच की जा सके और कार्रवाई की जा सके। राज्य ने प्रत्येक को 5 लाख का मुआवजा दिया है। जांच अधिकारी को पहले दिए गए बयानों से राजी या प्रभावित नहीं होना चाहिए। जांच 8 सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी, "

    पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर, अदालत ने कहा कि हालांकि पहले की सुनवाई में इस आशय का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन पर राज्य की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं थी।

    अदालत ने कहा कि इन निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना पुलिस महानिदेशक का काम है, सीसीटीवी कैमरों का उपयोग कर रहे पुलिस थानों की समय-समय पर रिपोर्ट की समीक्षा करें और यदि इसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।

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