हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा OBC वर्गों की नई सूची तैयार करने की अधिसूचना पर लगाई रोक
Shahadat
17 Jun 2025 1:20 PM

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के व्यक्तियों की नई सूची तैयार करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें राज्य की मौजूदा OBC वर्गों की सूची में नई जातियों को शामिल किया जाएगा।
जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने 31 जुलाई, 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम रोक जारी की।
अदालत ने नई सूचियों में OBC वर्गों को जोड़ने के उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पोर्टल खोलने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने OBC वर्गों के लिए नई सूचियों को अधिसूचित करने के राज्य के अभ्यास को इस आधार पर चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि उन OBC वर्गों से भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिनके आरक्षण को पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खत्म कर दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
पिछले साल मई में कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने वर्ष 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी OBC प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य में OBC वर्गों के वर्गीकरण के लिए एक नया आयोग गठित किया गया है।
राज्य की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार राज्य द्वारा OBC वर्गों के वर्गीकरण पर सवाल उठाया गया था।
Case: AMAL CHANDRA DAS v THE STATE OF WEST BENGAL ADN ORS.