कलकत्ता हाईकोर्ट ने NEET (UG) 2024 परीक्षा आयोजित करते समय कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने वाली याचिका पर NTA से जवाब मांगा
Shahadat
7 Jun 2024 11:09 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2024 NEET (UG) परीक्षा आयोजित करते समय कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा।
जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों को लागू अंक/स्कोर प्रणाली के अनुसार अधिकतम संभावित 720 अंकों में से 718 या 719 अंक नहीं मिल सकते।
यह कहा गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रिट याचिका (सिविल) नंबर 600/2018 (अक्षत अग्रवाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के आधार पर ऐसे अंक देने को उचित ठहराने की मांग की।
यह कहा गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के हलफनामे के बिना इस तरह की कवायद का औचित्य तय नहीं किया जा सकता। तदनुसार, न्यायालय ने NTA को रिट याचिका में लगाए गए आरोपों के जवाब में तारीख से दस दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा।
हलफनामे में यह भी बताया जाना चाहिए कि मेरिट सूची तैयार करने में राज्य और केंद्र सरकार की आरक्षण नीति का किस तरह पालन किया गया। इस मामले को दो सप्ताह बाद नियमित पीठ के समक्ष उसी शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करें।
NTA इस न्यायालय के अगले आदेश तक NEET (UG) 2024 परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगी। न्यायालय ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम रिट याचिका के परिणाम के अनुसार होगा।
केस टाइटल: तन्मय चट्टोपाध्याय बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य