चुनाव बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को झड़पों के दौरान विस्थापित हुए लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
Praveen Mishra
22 Jun 2024 4:47 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के दौरान झड़पों से विस्थापित हुए लोगों को सुरक्षित उनके घर लौटाया जाए।
जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने 21 जून तक तैनात केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भी निर्देश दिया कि उनकी तैनाती २६ जून तक बढ़ा दी जाए।
इससे पहले, कोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर 21 जून तक केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी थी , जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता विपक्षी दलों से संबंधित लोगों को निशाना बना रहे हैं।
महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को सूचित किया कि 4 से 18 जून के बीच पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय द्वारा ईमेल के माध्यम से कुल 859 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसे कोर्ट के निर्देश के बाद स्थापित किया गया था।
उन्होंने कहा कि जबकि संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए मामले दर्ज किए गए थे, बड़ी संख्या में डुप्लिकेट शिकायतें भी प्राप्त हुईं, जबकि कई अन्य अधूरी थीं, या सत्यापित की जा रही थीं।
उन्होंने याचिकाकर्ताओं की दलीलों से असहमति जताई कि राज्य पुलिस आने वाली शिकायतों को संभालने में असमर्थ थी।
जनहित वादी अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल ने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में कई लोग विस्थापित हुए हैं और प्रभावित लोगों को हिंसा के लिए जिम्मेदार बदमाशों से खतरे की भावना के कारण अपने मूल स्थानों पर वापस जाने में मुश्किल हो रही है।
टिबरेवाल ने कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें उन लोगों की सूची थी जो हिंसा में विस्थापित हुए थे और प्रार्थना की थी कि उन्हें सुरक्षित रूप से उनके घरों में वापस ले जाया जाए।
केंद्र सरकार के एएसजी ने कहा कि अदालत के निर्देशों के आधार पर केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जा सकती है।
नतीजतन, कोर्ट ने राज्य को हिंसा में प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और राज्य में बलों की तैनाती 26 जून तक बढ़ा दी।