Breaking | कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBJS परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले सिविल जज उम्मीदवारों की भर्ती पर लगी रोक हटाई
Shahadat
18 March 2025 10:44 AM

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (WBJS) परीक्षा, 2022 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सिविल जजों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी।
जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मामले के लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। परिणामस्वरूप, 2022 के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कोई भी सिविल जज नियुक्त नहीं किया गया। यहां तक कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार भी नियुक्ति न होने के कारण अधर में लटके हुए थे।
रोक हटने से 2022 के बाद पहली बार राज्य में सिविल जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इस तरह राज्य के मौजूदा न्यायिक ढांचे पर बोझ कम होगा।
मामले की पृष्ठभूमि
2022 न्यायपालिका बैच के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी, मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई। इसके बाद अप्रैल 2024 में सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए।
लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा मई 2024 में चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित किए जाने के बाद भी परीक्षाओं के आयोजन को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिकाओं के कारण विभिन्न पदों पर नियुक्तियां नहीं की गईं।
हाईकोर्ट द्वारा अंतिम स्थगन आदेश 16.12.2024 को पारित किया गया।