कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई
Shahadat
26 July 2024 10:40 AM GMT
![कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/09/10/750x450_434314-393603-mamata-banerjee-and-calcutta-high-court.jpg)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक हटा दी। राज्यपाल ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था।
मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया दावों के बीच वे राजभवन जाने से डरती हैं।
एकल पीठ द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान देने से रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मानहानिकारक माना जा सकता है।
जस्टिस आई.पी. मुखर्जी और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री की अपील पर विचार करने के बाद कहा कि उन्हें राज्यपाल के खिलाफ बयान देने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि वे मानहानिकारक प्रकृति के न हों।
इस प्रकार न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित कर दिया, जिसने पहले उन्हें राज्यपाल के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था।
अपील को अब अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल: ममता बनर्जी बनाम डॉ. सी.वी.आनंद बोस और अन्य।