फेसबुक लाइव-स्ट्रीम के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने रिहा किया
Shahadat
4 July 2024 10:52 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित प्रशासनिक बैठक के फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक कमेंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(1)(बी) और 500 के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस की कार्रवाई "प्रथम दृष्टया अति-कार्रवाई" के समान थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपी को पुलिस ने सीएम के लाइव स्ट्रीम के दौरान की गई टिप्पणियों के एक दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया था और उसे गिरफ्तार करने में कोई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
यह तर्क दिया गया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी स्पष्टीकरण के उन अपराधों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जो केवल दो साल से कम कारावास की सजा के साथ दंडनीय है।
राज्य के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसने पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी धारा 41ए सीआरपीसी नोटिस का जवाब नहीं दिया था।
यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान मामले में पीड़ित पक्ष नहीं है।
इन दलीलों को सुनते हुए न्यायालय ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की कि याचिकाकर्ता को मानहानि के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया, जबकि पीड़ित व्यक्तियों द्वारा शिकायत भी नहीं की गई और शिकायत प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर।
न्यायालय ने इस तथ्य पर भी आपत्ति व्यक्त की कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया और कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके बोलने के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया।
न्यायालय ने टिप्पणी की,
"लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने पर रोक कहां है? बस जाकर किसी को गिरफ्तार कर लें? वह व्यक्ति कहां है, जिसे बदनाम किया गया? क्या अरूप रॉय (पीड़ित पक्ष) ने शिकायत दर्ज कराई थी? अन्य लोग क्यों आकर उसकी ओर से शिकायत दर्ज कराएंगे? ऐसा लगता है कि पुलिस की ओर से यह पूरी तरह से अनावश्यक कार्रवाई है।"
न्यायालय ने आगे कहा कि अभियुक्त को उसी दिन गिरफ़्तार किया गया, जिस दिन उसे धारा 41ए का नोटिस दिया गया। राज्य के वकील द्वारा यह स्पष्टीकरण दिए जाने पर कि उसने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
न्यायालय ने टिप्पणी की,
"क्या उसे दूसरा नोटिस नहीं दिया जा सकता? यह किसी और की मानहानि का मामला है। उसे पहले स्थान पर क्यों गिरफ़्तार किया जाएगा? उसी दिन जिस दिन 41ए का नोटिस दिया गया?"
व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देते हुए न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"भले ही यह एक आक्षेप हो, लेकिन किसी भी न्यायालय ने इस पर निर्णय नहीं दिया। क्या आप लोगों को चुप कराना चाहते हैं? वे अब किसी की आलोचना नहीं कर सकते? आपका क्या दायित्व है? जाकर लोगों को गिरफ़्तार करना?"
तदनुसार, न्यायालय ने अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया और अभियुक्त को गिरफ़्तार किए जाने के दिन के लिए पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,
"केवल इसलिए कि किसी नागरिक ने सत्ताधारी दल के किसी सदस्य के भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया या उसे उजागर करने का प्रयास किया है, पुलिस को ऐसे नागरिक की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए ऐसे कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए। हिरासत और गिरफ्तारी का कार्य पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया अत्याचार प्रतीत होता है। तदनुसार, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश देता है।"
केस टाइटल: सारिका खातून बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य