इलाज के लिए विदेश जाने का मामला: हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की अर्ज़ी पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

Shahadat

24 Jun 2026 10:51 AM IST

  • इलाज के लिए विदेश जाने का मामला: हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की अर्ज़ी पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को तुरंत राहत देने से इनकार किया। उन्होंने अपनी आँख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी पहले सर्जरी हो चुकी थी।

    जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के सामने मामला रखते हुए बनर्जी के वकील ने कहा कि इस अर्ज़ी पर तुरंत विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही उन्हें मामले की कार्यवाही में अंतरिम सुरक्षा दी थी।

    वकील ने कहा,

    "माई लॉर्ड, यह मामला ज़रूरी है। इस कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी है। उनकी आँख की सर्जरी पहले हो चुकी है और उन्हें इलाज के लिए विदेश जाना है।"

    हालांकि, कोर्ट ने मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया।

    कोर्ट ने कहा,

    "नहीं, याचिकाकर्ता के लिए यहां कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह जुलाई की मासिक सूची में आएगा। सोमवार को इस पर बात करें।"

    बनर्जी ने अपनी आँख की समस्या के खास इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि, कोर्ट इस बात से सहमत नहीं था कि मामले को तुरंत लिस्ट करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश में ही इलाज की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और निर्देश दिया कि मामले पर सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाए।

    Next Story