फोरेंसिक विज्ञान में क्षमता निर्माण BNSS प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक: कलकत्ता हाईकोर्ट

Amir Ahmad

29 July 2024 12:23 PM IST

  • फोरेंसिक विज्ञान में क्षमता निर्माण BNSS प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के प्रभावी और उचित कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है जो जांच में फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग पर जोर देता है।

    जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने BNSS के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से बताया, जो जांच के दौरान फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग का आह्वान करते हैं, जबकि मौजूदा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) की वर्तमान क्षमता अपर्याप्त है।

    BNSS की धारा 176(3) में सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों से संबंधित मामलों में अपराध स्थल की फोरेंसिक जांच की परिकल्पना की गई। BNSS की धारा 184 में बलात्कार पीड़िता की डीएनए विश्लेषण सहित अनिवार्य चिकित्सा जांच का प्रावधान है। प्रावधानों की उपरोक्त श्रृंखला राज्य पर अत्याधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को बढ़ाने का भारी दायित्व डालती है।

    न्यायालय ने कहा कि फोरेंसिक जांच की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए CFSL और FSL की क्षमता अपर्याप्त है। BNSS द्वारा फोरेंसिक जांच पर दिए गए जोर को देखते हुए न्यायालय ने पहले टिप्पणी की कि इससे मौजूदा लैब पर अधिक दबाव पड़ेगा और उसने राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान (NIBMG) को केंद्रीय FSL के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

    हालांकि NIBMG निदेशक की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद न्यायालय ने पाया कि NIBMG के किसी भी वैज्ञानिक को आपराधिक फोरेंसिक सैंपल को संभालने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन संकाय को जीनोमिक्स, आनुवंशिकी, माइक्रोबायोलॉजी, संक्रामक रोग जीव विज्ञान, कैंसर जीव विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया।

    न्यायालय ने कहा कि उसने मौजूदा लैब पर भार कम करने के लिए NIBMG को केंद्रीय FSL के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, लेकिन निदेशक ने यह रुख अपनाया कि वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों को आपराधिक फोरेंसिक सैंपल में ट्रेनिंग नहीं मिला है।

    न्यायालय ने NIBMG संकाय के नाम, उनकी योग्यता और अनुभव का विवरण देने वाला हलफनामा मांगा। इसने निदेशक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के अनुसार, NIBMG का उपयोग केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, न कि आपराधिक मामलों में डीएनए जांच करने के लिए।

    कोर्ट ने कहा कि निदेशक द्वारा अपनाए गए रुख को देखते हुए हम गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव से अनुरोध करते हैं कि वे इस मुद्दे को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव के साथ उठाएं, जिससे NIBMG जैसे अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थानों में फोरेंसिक सुविधाओं का उपयोग नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जा सके ।

    केस टाइटल: मानव डीएनए में अनुसंधान आईटी बनाम अज्ञात

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