कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

19 July 2024 6:31 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस शिकायतों की केस डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।

    अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के खिलाफ दायर याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात कही गई। याचिका में कहा गया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार उनके तृणमूल कांग्रेस से BJP में शामिल होने के कारण उनसे बदला ले रही है।

    जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब तक न्यायालय के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक अधिकारी के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए।

    इससे पहले जस्टिस राजशेखर मंथा ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न करे।

    गौरतलब है कि अधिकारी पर हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों से पहले अपने आवासीय कार्यालय में आग्नेयास्त्र और नकदी जमा करने का भी आरोप है।

    इससे पहले जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने भी पुलिस की जांच पर रोक लगा दी थी।

    वर्तमान सुनवाई स्थगित करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 8 अगस्त तक केस डायरी पेश करे और तब तक अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

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