जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली का अनिवार्य तत्व, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है: कलकत्ता हाईकोर्ट
Amir Ahmad
24 Dec 2024 11:26 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि यह आपराधिक मामले में आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है।
जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने POCSO Act के तहत आरोपी व्यक्ति की याचिका पर ये टिप्पणियां कीं, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी उसकी जमानत रद्द करने के आदेश के खिलाफ़ अपील की गई थी।
उन्होंने कहा,
"जमानत नियम है और जेल अपवाद है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है, जो भारत के सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को इससे वंचित किया जाना चाहिए। यह मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।"
उन्होंने कहा,
"मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मूल सिद्धांत के अनुसार जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। इसलिए किसी को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए। जमानत किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि यह अभियुक्त के लिए निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है। जमानत एक ऐसा तंत्र है, जो अभियुक्त को कोई अनुचित लाभ प्रदान किए बिना उसे स्वतंत्रता प्रदान करता है।"
वर्तमान पुनर्विचार आवेदन जियागंज पी.एस. से उत्पन्न POCSO केस संख्या 07/2017 भारतीय दंड संहिता की धारा 376/306 और POCSO Act, 2012 की धारा 4 के तहत दिनांक 04.02.2017 का मामला संख्या 23/2017 में न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लालबाग, मुर्शिदाबाद द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
आरोपी पर जिस धारा के तहत आरोप लगाया गया, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 306 थी। आरोपी को जमानत मिल चुकी थी मुकदमा शुरू हो चुका था और जमानत की शर्तों का कोई प्रथम दृष्टया उल्लंघन नहीं हुआ।
अदालत ने कहा कि ऐसा कोई अवलोकन नहीं है कि अभियुक्त ने (i) समान आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, (ii) मुकदमे की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, (iii) साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, (iv) गवाहों को धमकाया या इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा जिससे मुकदमे के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो और (v) उसके दूसरे देश भाग जाने की संभावना है।
तदनुसार, उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया।
केस टाइटल: श्यामचंद मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।