[1993 Bow Bazar Blast] कलकत्ता हाईकोर्ट ने TADA के दोषी की जल्द रिहाई पर रोक लगाई, राज्य की अपील स्वीकार की
Praveen Mishra
14 May 2024 1:39 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में सिंगल जज बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 1990 के दशक में कोलकाता शहर को तबाह करने वाले कुख्यात बउबाजार विस्फोट में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी गई थी।
चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य की इस दलील पर गौर करने के बाद रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी कि दोषी सामान्य आपराधिक संविधियों के तहत नहीं बल्कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (TADA) के तहत आरोपी है। अदालत ने कहा कि यह जांच करने की आवश्यकता होगी कि क्या टाडा के तहत एक दोषी को जल्दी रिहाई का निहित अधिकार था या नहीं, और इस तरह रिहाई के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया।
खंडपीठ ने हालांकि कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों के समक्ष पैरोल के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
राज्य के महाधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता 90 के दशक में आतंकवाद के सबसे विनाशकारी कृत्यों में से एक में शामिल था, जिसने कई लोगों की जान ले ली थी और शहर में हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए योजना बनाई गई थी।
यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता टाडा के तहत अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, और इस तरह उसे जल्दी रिहाई का कोई निहित अधिकार नहीं था, जिसे अन्यथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा के लिए बढ़ा दिया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के बाहर अपने समय के दौरान विभिन्न कुख्यात गिरोहों और गिरोह के नेताओं से संबंध थे और इसलिए उसे रिहा करना बचे लोगों के परिवारों के साथ अच्छा नहीं होगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह अपनी सजा के 31 साल काट चुका है और जेल और पैरोल अधिकारी उसके आचरण से बहुत संतुष्ट हैं और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि पुलिस की केवल यह दलील कि वह 30 साल पहले कुख्यात गिरोहों से जुड़ा था, उसकी रिहाई के आदेश पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
दलीलों की सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने कहा कि जबकि कैदियों की जल्द रिहाई के सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए थे, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में, यह जांचना होगा कि क्या याचिकाकर्ता के पास जल्दी रिहाई का निहित अधिकार होगा।
नतीजतन, अपील स्वीकार कर ली गई और रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी गई।