बॉम्बे हाईकोर्ट ने फॉक्सवैगन इंडिया की 1.4 बिलियन डॉलर कर मांग को चुनौती देने की सुनवाई पर सहमति दी

Praveen Mishra

5 Feb 2025 4:44 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने फॉक्सवैगन इंडिया की 1.4 बिलियन डॉलर कर मांग को चुनौती देने की सुनवाई पर सहमति दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1.4 अरब डॉलर की कर मांग को चुनौती देने वाली स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा।

    जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जिसने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामले पर 17 फरवरी को विस्तार से सुनवाई करने पर सहमति जताई।

    भारत में सीमा शुल्क अधिकारियों ने स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया पर आरोप लगाया है कि वह "पूरी तरह से नॉक्ड डाउन" (completely knocked down) इकाई के एक घटक के बजाय "व्यक्तिगत इकाइयों" के रूप में भागों के आयात के अपने तरीके के माध्यम से उन्हें गुमराह कर रही है, जिस पर उच्च आयात शुल्क लगता है। इसलिए पिछले साल सितंबर में उसने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत वाहन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

    नोटिस में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने ऑडी, स्कोडा और फॉक्सवैगन कारों के आयात को 'कंप्लीटली नॉक्ड डाउन' (completely knocked down) इकाइयों के बजाय 'अलग-अलग पुर्जों' के रूप में गलत वर्गीकृत किया और इसलिए काफी कम सीमा शुल्क का भुगतान किया.

    सीकेडी इकाइयों पर 30-35 प्रतिशत शुल्क लगता है। कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया गया है कि फॉक्सवैगन ने विभिन्न खेपों में अपने आयात को अलग-अलग घटक घोषित किया और शुल्क में केवल 5-15 प्रतिशत का भुगतान किया।

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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