[यूएपीए] जांच एजेंसी मंजूरी की कमी का हवाला देकर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

17 July 2024 10:02 AM GMT

  • [यूएपीए] जांच एजेंसी मंजूरी की कमी का हवाला देकर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जांच एजेंसी मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए आरोपपत्र दाखिल करने में विस्तार की मांग नहीं कर सकती। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और इसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है।

    न्यायाधीशों ने आगे कहा कि ऐसे परिदृश्य में, कोई जांच एजेंसी इस आधार पर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती कि उसे सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करनी है।

    पीठ ने कहा,

    "यूएपीए की धारा 45 के तहत संज्ञान लेने के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196 और यूएपीए की धारा 45 के मद्देनजर, संज्ञान लेने पर प्रतिबंध है, न कि आरोपपत्र दाखिल करने पर। इसलिए, मंजूरी देने के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा अपना दिमाग लगाने के लिए, आरोपपत्र आवश्यक है, क्योंकि आरोपपत्र के बिना, उचित प्राधिकारी मंजूरी देने के लिए अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा"।

    पीठ ने कहा कि समय (आरोपपत्र दाखिल करने के लिए) का विस्तार केवल जांच पूरी करने के लिए ही मांगा जा सकता है।

    पीठ ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा 2 में जांच पूरी करने के लिए 60 दिन या 90 दिन की बाहरी सीमा तय की गई है और इस अवधि को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, विशेष कानूनों के तहत, गंभीरता और जटिलताओं को देखते हुए, अपवाद बनाए गए हैं। इस प्रकार, विशेष कानूनों के तहत जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का प्रावधान केवल लंबी जांच के कारण ही प्रदान किया जाता है।"

    पीठ ने बताया कि यूएपीए के तहत, जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का प्रावधान धारा 43-डी है, जो जांच पूरी करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की अवधि तक विस्तार प्रदान करता है, बशर्ते कि अदालत लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट हो, जिसमें जांच की प्रगति और आरोपी की हिरासत के विशिष्ट कारणों का संकेत दिया गया हो।

    इस मामले में, बेंच ने पाया कि समय बढ़ाने की मांग करने वाली सरकारी वकील की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

    न्यायाधीशों ने रेखांकित किया, "इस प्रकार, आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय विस्तार का अनुरोध इस आधार पर नहीं किया गया है कि जांच पूरी नहीं हुई है, बल्कि इस आधार पर किया गया है कि उपयुक्त सरकार से मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव लंबित है और विस्तारित समय की समाप्ति से पहले मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है। इस प्रकार, समय विस्तार का अनुरोध केवल मंजूरी प्राप्त करने के लिए किया गया है, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है। इस प्रकार, एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद, यूपीएए की धारा 43-डी के तहत शक्तियों का प्रयोग करके आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय विस्तार देने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस आधार पर समय विस्तार मांगने का कोई सवाल ही नहीं है कि यूएपीए की धारा 45 के तहत मंजूरी देने के लिए आवेदन लंबित है; इसका कारण यह है कि मंजूरी संज्ञान लेने के लिए आवश्यक है, न कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए।"

    इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान याचिका में मंजूरी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जानी थी, पीठ ने स्पष्ट किया कि संज्ञान लेने के लिए मंजूरी आवश्यक है।

    पीठ ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 196 और यूएपीए की धारा 45 के मद्देनजर, प्रतिबंध संज्ञान लेने पर है न कि आरोप पत्र दाखिल करने पर। इस प्रकार, मंजूरी देने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपना विचार लागू करने के लिए आरोप पत्र आवश्यक है। आरोप पत्र के बिना, उपयुक्त प्राधिकारी मंजूरी देने के लिए अपना विचार लागू नहीं कर पाएगा। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, उचित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अदालत द्वारा संज्ञान लेने पर प्रतिबंध के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मंजूरी देने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपना विचार लागू करने के लिए आरोप पत्र आवश्यक है। इस प्रकार, आरोप पत्र दाखिल करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।"

    केस टाइटल: मोमिन मोइउद्दीन गुलाम हसन बनाम महाराष्ट्र राज्य

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