बलात्कार के मामलों में 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि लगाए गए आरोप वास्तविक और मनगढ़ंत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

22 Nov 2024 9:46 AM IST

  • बलात्कार के मामलों में अंतर्निहित आश्वासन होता है कि लगाए गए आरोप वास्तविक और मनगढ़ंत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आमतौर पर न तो लड़की और न ही उसका परिवार बदला लेने के लिए अपनी बेटी का नाम लेता है। ऐसे मामलों में एक 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि पीड़िता 'वास्तविक' आरोप लगा रही है।

    एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने एक लड़के की सजा बरकरार रखी, जो घटना के समय 17 साल और 9 महीने का था, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा संतुष्ट होने के बाद कि उसके पास अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है। वह इसके परिणामों को भी समझता है, उसे एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया।

    जस्टिस सनप ने अपने फैसले में कहा,

    "यह ध्यान देने योग्य है कि सामान्य परिस्थितियों में पीड़िता किसी मुद्दे पर हिसाब चुकता करने के लिए भी ऐसी गंदी घटना में शामिल होने का जोखिम नहीं उठाती। ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने से पीड़िता के साथ-साथ परिवार के लिए भी कलंकपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। पीड़िता और परिवार का गौरव और प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। ऐसी घटना को सार्वजनिक करने से पीड़िता और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है।"

    यह फैसला इस सप्ताह की शुरुआत में उपलब्ध कराया गया। जज ने आगे कहा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में पीड़िता और उनके रिश्तेदार दोषियों को सजा दिलाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते।

    जस्टिस सनप ने रेखांकित किया,

    "जब अपराध प्रकाश में आता है तो यह अंतर्निहित आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत नहीं बल्कि वास्तविक है।"

    जज ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 20 मई, 2016 को अपीलकर्ता ने पीड़िता लड़की को कुछ अध्ययन सामग्री के बारे में बात करने के बहाने अपने घर बुलाया था। हालांकि, जब वह उसके घर गई तो उसने उसे अंदर खींच लिया और उसके साथ जबरदस्ती की और आखिरकार उसके साथ बलात्कार किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़िता की चीखें उसके इरादों में बाधा न डालें, अपीलकर्ता ने अपने कमरे में टीवी की आवाज़ बढ़ा दी, जबकि पीड़िता जिस दोस्त के साथ अपीलकर्ता के घर गई थी, वह उसके घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। अपीलकर्ता ने दोस्त को घर में घुसने नहीं दिया था।

    घटना के तुरंत बाद पीड़िता डरी हुई बाहर आई और उसने अपनी सहेली को इस बारे में बताया, जो अपीलकर्ता के घर के बाहर खड़ी थी। उसके दोस्त ने फिर उसे उसके घर छोड़ दिया, जहां उसने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया और बाद में अपीलकर्ता के खिलाफ़ FIR दर्ज कराई।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "पीड़िता को उम्मीद नहीं थी कि अपीलकर्ता उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। वह तुरंत अपने घर गई और अपनी माँ को घटना के बारे में बताया। पीड़िता का आचरण सुसंगत है।"

    पीड़िता की गवाही को ध्यान से सुनने के बाद जज ने कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया।

    अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहा,

    "पीड़िता का साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है। उसकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आई। यह ध्यान देने योग्य है कि पीड़िता की तुलना किसी साथी से नहीं की जा सकती। मेरा मानना ​​है कि पीड़िता का साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का है। मुझे उसके साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता।"

    केस टाइटल: अमन तगाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक अपील 425/2023)

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