शुरुआती समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन मजबूत न्यायिक प्रणाली सभी चुनौतियों का सामना करेगी: नए आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन पर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा

LiveLaw News Network

1 July 2024 4:28 PM IST

  • शुरुआती समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन मजबूत न्यायिक प्रणाली सभी चुनौतियों का सामना करेगी: नए आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन पर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए न्यायिक प्रणाली की मजबूती पर भरोसा जताया, जो आज से लागू हो गए हैं।

    “यह न केवल न्यायपालिका के लिए बल्कि जांच एजेंसियों, सरकारी अभियोजकों, वकील समुदाय, सभी के लिए एक चुनौती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे पास इतनी मजबूत न्यायिक प्रणाली है कि हम सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। हालांकि शुरुआती परेशानियां तो होंगी ही।”

    जस्टिस उपाध्याय कल मुंबई में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय “आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग” था।

    उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का स्वागत बदली हुई मानसिकता के साथ किया जाना चाहिए। “हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बदली हुई मानसिकता के साथ उनका स्वागत करना होगा ताकि उनका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो सके और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें अधिनियमित किया गया है, उसके लिए हो सके।”

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए भारतीय दंड संहिता, 1860 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

    जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि "दंड संहिता" से "न्याय संहिता" में नामकरण परिवर्तन आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में सोच में एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में हाईकोर्ट की भूमिका को रेखांकित किया।

    “ज़िला न्यायपालिका के अलावा जहां अधिकांश मुकदमे चलते हैं, वहां बहुत सारी व्याख्यात्मक प्रक्रियाएं आनी तय हैं। हाईकोर्ट में हमारे सामने बहुत सारे मामले आने वाले हैं जहां आपको इन नए प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी। लेकिन ध्यान रखें कि जिस उद्देश्य के लिए ये कानून बनाए गए हैं, वही व्याख्या का आधार होना चाहिए या हाईकोर्टों द्वारा लागू किया जाने वाला व्याख्यात्मक उपकरण होना चाहिए, जब कोई ऐसी चुनौती हाईकोर्ट के समक्ष आती है।”

    जस्टिस उपाध्याय ने इन परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में न्यायिक अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी अभियोजकों और वकीलों सहित सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया।

    उन्होंने कहा कि पूरे भारत में न्यायिक अकादमियां न्यायिक अधिकारियों, सरकारी अभियोजकों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और वकीलों को प्रशिक्षित कर रही हैं ताकि एक सहज परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

    उन्होंने साझा किया कि महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी ने पहले ही दो-तिहाई न्यायिक अधिकारियों और कुछ सरकारी अभियोजकों को प्रशिक्षित किया है और महाराष्ट्र पुलिस भी नए कानूनों के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रही है। जस्टिस उपाध्याय ने पुलिस अधिकारियों के लिए उचित प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि वे अक्सर नए कानूनों के साथ जनता के संपर्क का पहला बिंदु होते हैं।

    उन्होंने कहा, "अगर पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी प्रावधानों का गलत उल्लेख करते हुए एफआईआर दर्ज करता है, तो एफआईआर खुद ही चुनौती के लिए अतिसंवेदनशील हो जाती है।"

    जस्टिस उपाध्याय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून हमेशा विकसित होता रहा है, जो सामाजिक जरूरतों और नैतिक दुविधाओं को दर्शाता है। जनता की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने में लिखित संविधान की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, तलवार और पर्स की शक्ति की कमी के बावजूद, न्यायिक समीक्षा और कानूनों की जांच के माध्यम से न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बदलाव, तकनीकी प्रगति और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों ने नए आपराधिक कानूनों को लागू किया है। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों का उद्देश्य मुकदमेबाजी में देरी को कम करना और आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना है।

    उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रक्रियात्मक कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करके और गंभीर जांच में फोरेंसिक विज्ञान को अनिवार्य करके न्याय में तेजी लाने के उपाय पेश करती है। उन्होंने प्रारंभिक जांच, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की शुरूआत जैसे बदलावों पर प्रकाश डाला और राज्य मशीनरी के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या नया साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को मान्यता देता है, जो प्रमाणीकरण के लिए एक स्पष्ट प्रारूप प्रदान करता है।

    उन्होंने कहा "इसने अब प्रमाणन का प्रारूप प्रदान किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए और इस प्रकार प्रमाणन का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, इस बारे में चिंता को काफी हद तक कम कर दिया है।"

    भारतीय न्याय संहिता के बारे में, जो आईपीसी की जगह लेती है, जस्टिस उपाध्याय ने गंभीरता के अनुसार अपराधों की पुनर्व्यवस्था, व्यापक लिंग तटस्थता, भीड़ द्वारा हत्या और संगठित अपराध जैसे नए अपराधों की शुरूआत और व्यभिचार और अप्राकृतिक अपराधों से संबंधित प्रावधानों को हटाने पर प्रकाश डाला।

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