बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना नेता के खिलाफ 'पन्ना खोके एकदम ओके' चिल्लाने वाले वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

Praveen Mishra

19 Oct 2024 6:09 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना नेता के खिलाफ पन्ना खोके एकदम ओके चिल्लाने वाले वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द कर दिया, जिसने कुछ किसानों के साथ, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के काफिले के सामने आंदोलन किया था, जो शिवसेना (एकनाथ शिंदे) समूह में शामिल हो गए थे, "पन्नास खोके, ठीक है" (पचास करोड़ सब ठीक है) जैसे नारे लगाकर आंदोलन किया था।

    विशेष रूप से, इस नारे का इस्तेमाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए किया गया है, जिन्होंने मूल शिवसेना के 40 विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया और भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और राकांपा के गठबंधन में शामिल हो गए। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) तब से शिंदे गुट की आलोचना कर रही है कि उसने 50-50 करोड़ रुपये स्वीकार करके पार्टी की विचारधारा से समझौता किया है।

    जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता शरद माली ने कुछ किसानों के साथ 22 मार्च, 2023 को अमलनेर में सत्तार के काफिले को रोक दिया था। खंडपीठ ने उल्लेख किया कि प्रदर्शनकारियों ने एक आंदोलन का मंचन किया और सत्तार के काफिले के सामने कपास और खाली डिब्बे (बक्से) फेंके।

    खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक को विरोध करने/आंदोलन करने का अधिकार है।

    उन्होंने कहा, 'ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है. बेशक, यह अधिकार अनियंत्रित अधिकार नहीं है, लेकिन कभी-कभी, जब सरकार से उम्मीदें होती हैं, तो स्पष्ट प्रतिक्रियाएं होंगी,"

    जब यह कहा जाता है कि कपास फेंका गया था तो यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता, अन्य किसानों के साथ, पेशकश की गई कीमत के संबंध में आंदोलन कर रहा था। न्यायाधीशों ने कहा कि तब कोई इरादा या सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता था। यह इस संदर्भ में था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ "गैरकानूनी सभा" का आरोप लगाया था।

    खंडपीठ ने आगे कहा कि इस घटना पर मंत्री को गलत तरीके से रोकने का अपराध नहीं बनता है।

    खंडपीठ ने कहा, 'प्राथमिकी में यह नहीं कहा गया है कि काफिले को रोका गया लेकिन मंत्री ने वहां आंदोलन कर रहे लोगों के प्रतिनिधियों को सुना और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई गलत तरीके से रोका गया'

    इसके अलावा, खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों ने सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की थी।

    खंडपीठ ने कहा, 'हालांकि सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई थी, लेकिन हर आंदोलन को सार्वजनिक शांति भंग करने वाले के रूप में नहीं लिया जा सकता है'

    इन टिप्पणियों के साथ, खंडपीठ ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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