धारा 498ए आईपीसी | ससुराल वालों पर सिर्फ़ इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने उस पति का साथ दिया,जिसने पत्नी के साथ क्रूरता की: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

8 Aug 2024 8:08 AM GMT

  • धारा 498ए आईपीसी | ससुराल वालों पर सिर्फ़ इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने उस पति का साथ दिया,जिसने पत्नी के साथ क्रूरता की: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल इसलिए कि शिकायत में कहा गया है कि ससुराल वालों ने पत्नी के साथ क्रूरता करने में पति का साथ दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आईपीसी की धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराध किया है।

    जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने एक परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ क्रूरता का मामला खारिज कर दिया, जो सभी एक महिला के ससुराल वाले थे, जिन्होंने मार्च 2014 में उनके खिलाफ धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।

    पीठ ने 25 जुलाई के अपने आदेश में कहा,

    "केवल, कुछ घटनाओं का वर्णन करते समय पति का साथ देने के बारे में शिकायत में की गई टिप्पणी से उन अपराधों को अंजाम देने के बराबर नहीं माना जाएगा, जिनका उन पर आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के पति के आचरण के लिए वर्तमान आवेदकों के खिलाफ अभियोजन जारी रखना अनुचित होगा, जिसमें दुर्भाग्य से उन्हें घसीटा गया है।"

    फैसला

    अपने आदेश में, न्यायाधीशों ने कहा कि आरोप पत्र में भी, किसी भी क्रूरता की घटना में ससुराल वालों को दोषी ठहराने वाले किसी भी गवाह का बयान नहीं था। उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने महिला को उसके ससुराल से निकलने पर उसके सोने के सामान को ले जाने से नहीं रोका और यहां तक ​​कि उसके पति से भी सहमत नहीं थे, जिसने पत्नी पर अपने तीसरे बच्चे, एक छोटे बच्चे को उसके पास छोड़कर अपने मायके जाने का आग्रह किया। इसके अलावा, न्यायाधीशों ने कहा कि शिकायतकर्ता जन्मदिन की पार्टियों और विशेष अवसरों पर भी ससुराल जाती थी।

    पीठ ने कहा,

    "इसलिए, शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों के बयानों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदकों के खिलाफ इस तरह के कोई गंभीर आरोप नहीं हैं। ये केवल सर्वव्यापी आरोप हैं, जो उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार और क्रूरता के संबंध में किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। शिकायत में लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं, जिनमें क्रूरता और उत्पीड़न के विशिष्ट उदाहरण नहीं हैं। रिकॉर्ड और बयान वर्तमान आवेदकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं। वर्तमान आवेदकों के खिलाफ शिकायत क्रूरता और उत्पीड़न के आरोप का समर्थन करने वाले किसी भी दस्तावेज, पत्र, ई-मेल, संदेश द्वारा समर्थित नहीं है।"

    पीठ ने ऐसे मामलों में पति के रिश्तेदारों को भी शामिल करने की 'प्रवृत्ति' पर ध्यान दिया। पीठ ने जोर देकर कहा, "ऐसा लगता है कि पति के साथ-साथ, उसके परिवार के सदस्य होने के नाते, वर्तमान आवेदकों को भी मुकदमेबाजी में घसीटा गया है। वर्तमान में वादियों द्वारा धारा 498-ए के तहत दर्ज अपराध में ससुराल वालों और निकट संबंधियों को घसीटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह भी अपनी तरह का एक उदाहरण है।" पीठ ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या शिकायत में लगाए गए आरोपों को यदि पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए तो वे कथित अपराध नहीं बनते।

    पीठ ने कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा,

    "वर्तमान आवेदकों के खिलाफ शुरू की गई दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही को इस स्तर पर ही रोक दिया जाना चाहिए, ताकि कानून के दुरुपयोग या प्रक्रिया और न्याय की विफलता को रोका जा सके, क्योंकि यह स्पष्ट है कि आरोपों का समर्थन किसी अन्य ठोस सामग्री से नहीं किया गया है और वर्तमान आवेदकों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।"

    केस ‌डिटेल: समद हबीब मिठानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 1241/2014)

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story