बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार में दुर्घटना के दौरान मौजूद अन्य नाबालिग के पिता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
Amir Ahmad
24 Oct 2024 12:04 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पुणे पोर्श दुर्घटना में दूसरे नाबालिग के पिता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जो मुख्य आरोपी - कानून के साथ संघर्षरत बच्चा (CCL) के बगल में बैठा था, वह कथित तौर पर 19 मई 2024 को तेज गति से कार चला रहा था और दो युवकों को कुचलने के बाद उनकी मौत हो गई थी।
सिंगल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने उल्लेख किया कि आवेदक अरुणकुमार सिंह ने दुर्घटना के तुरंत बाद पुणे के सासून अस्पताल में अपने बेटे के रक्त के नमूने को दूसरे सह-आरोपी के साथ बदलने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दी थी। केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेडिकल रिपोर्ट में उनके बेटे के रक्त में किसी भी तरह की शराब की मौजूदगी का संकेत नहीं मिलता है।
"जांच के दौरान रिकॉर्ड पर आई सामग्री के अवलोकन से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि आवेदक के नाबालिग बेटे के ब्लड के सैंपल को सह-आरोपी आशीष मित्तल के ब्लड सैंपल से बदल दिया गया। यह आवेदक के स्वयं के कहने पर किया गया, जिससे ऐसा दस्तावेज तैयार किया जा सके, जो यह सुनिश्चित करे कि आवेदक का नाबालिग बेटा बेदाग रहे।”
सह-आरोपी व्यक्ति यानी कानून के साथ संघर्षरत बच्चे के माता-पिता, जो पोर्श कार चला रहे थे, ने भी उक्त बच्चे के रक्त के नमूने को उसकी मां के ब्लड के सैंपल से बदलकर समान कार्रवाई की, जिससे ऐसा दस्तावेज तैयार किया जा सके, जो यह सुनिश्चित करे कि उक्त बच्चा भी बेदाग रहे
अपने बचाव में सिंह ने तर्क दिया कि धारा 464 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि अल्कोहल जांच प्रमाणपत्र (एईसी) को 'धोखे' के तहत तैयार किया गया दस्तावेज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर और सहायक रासायनिक विश्लेषक ब्लड सैंपल बदलने की साजिश में शामिल थे और उन्हें ब्लड के सैंपल के आदान-प्रदान के बारे में पूरी जानकारी थी।
इस तर्क पर ध्यान देते हुए जस्टिस पिटाले ने कहा कि यहां धोखाधड़ी का अभ्यास आवेदक के नाबालिग बेटे के ब्लड के सैंपल के रूप में किया गया, जबकि वास्तव में यह सह-आरोपी आशीष मित्तल का ब्लड का सैंपल था।
पीठ ने कहा,
"उक्त नाबालिग बेटे का पिता होने के नाते आईपीसी की धारा 120-बी के तहत इस तरह के धोखे को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा था, जिसमें लेबल चिपकाकर ब्लड के सैंपल को नाबालिग बेटे का दिखाया गया, जबकि यह सह-आरोपी आशीष मित्तल का ब्लड का सैंपल था। ब्लड के सैंपल पर चिपकाया गया उक्त लेबल ही धोखे का आधार था, जिसे सह-आरोपी डॉ. हेलनर के साथ साजिश में बनाए गए दस्तावेजों के साथ पढ़ा जा सकता है। इसलिए आवेदक की ओर से उठाया गया यह तर्क कि ब्लड का सैंपल कोई दस्तावेज नहीं है महत्वहीन हो जाता है।"
न्यायाधीश ने कहा कि सहायक रासायनिक विश्लेषक पर किए गए इस धोखे के कारण ही उसे परिवर्तन की प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अल्कोहल जांच प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर, मुहर और निष्पादन किया गया।
पीठ ने कहा,
"इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य की ओर से उठाया गया यह तर्क कि आवेदक आईपीसी की धारा 464 के तहत अपराध करने की साजिश का हिस्सा था, वह सही है। आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 467 और धारा 464 के तहत किए गए अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। उक्त दस्तावेज आईपीसी की धारा 30 के तहत मूल्यवान सुरक्षा की परिभाषा का स्पष्ट रूप से उत्तर देता है, क्योंकि इसने आवेदक के आरोपी नाबालिग बेटे को निश्चित रूप से निर्दोष होने का अधिकार दिया।"
पीठ ने बताया कि अभियोजन पक्ष का मुख्य तर्क यह है कि आवेदक के बेटे सहित पोर्श कार में सवार सभी लोग तथा कार चला रहे कानून के विरुद्ध संघर्षरत बच्चे सहित अन्य लोग नशे की हालत में थे और उस स्थिति में कार इतनी तेज गति से चलाई गई कि उसने पीड़ितों की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
पीठ ने सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,
"विशेष लोक अभियोजक द्वारा उठाए गए तर्क में दम है कि आवेदक के फरार रहने से जांच अधिकारी के लिए मामले की पूरी तरह से और प्रभावी जांच करने में बाधा उत्पन्न हुई, जिसमें आवेदक द्वारा सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ रची गई साजिश और उसके घटक शामिल हैं, जिनमें ब्लड सैंपल बदलने के लिए रिश्वत लेने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं।"
केस टाइटल: अरुणकुमार देवनाथ सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य (अग्रिम जमानत आवेदन 2564/2024)