झगड़े के दौरान महिला के बाल खींचना, उसे धक्का देना उसकी शील भंग नहीं करता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बागेश्वर बाबा के 5 अनुयायियों को राहत दी

LiveLaw News Network

6 Aug 2024 8:26 AM GMT

  • झगड़े के दौरान महिला के बाल खींचना, उसे धक्का देना उसकी शील भंग नहीं करता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बागेश्वर बाबा के 5 अनुयायियों को राहत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि झगड़े के दौरान किसी महिला के बाल खींचना या धक्का देना उसका शील भंग करने के बराबर नहीं है, क्योंकि उसका शील भंग करने का 'इरादा' होना चाहिए।

    जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को पांच लोगों - अभिजीत करंजुले, मयूरेश कुलकर्णी, ईश्वर गुंजाल, अविनाश पांडे और लक्ष्मण पंत - के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया - ये सभी धीरेंद्र शास्त्री उर्फ ​​बागेश्वर बाबा के अनुयायी हैं।

    जजों ने शिकायतकर्ता नितिन उपाध्याय और उनकी पत्नी के बयानों से पाया कि पांचों लोगों के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने उपाध्याय पर हमला किया और उनकी पत्नी को धक्का दिया तथा उनके बाल खींचे।

    "आपराधिक बल का मतलब शील भंग करना कैसे हो सकता है... क्या केवल आपराधिक बल का इस्तेमाल शील भंग कर सकता है? इरादा कहां है?" जस्टिस मोहिते-डेरे ने उपाध्याय की ओर से पेश अधिवक्ता अनिकेत निकम और साधना सिंह से पूछा।

    हालांकि, निकम ने शिकायतकर्ता की पत्नी के बयानों का हवाला देते हुए पीठ को समझाने की कोशिश की, जिसने अपने बयानों में, जो कि याचिका दायर होने से पहले और हाईकोर्ट में दायर होने के बाद दर्ज किए गए थे, स्पष्ट रूप से कहा कि उसके बाल खींचे गए, उसे पीटा गया और एक आरोपी ने धक्का दिया, जबकि अन्य उसके पति को पीट रहे थे।

    "उसके बयानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके बाल खींचे गए और इसलिए उसकी शील भंग हुई। वह कहती है कि शील भंग करने के बारे में उसका यही विचार है। लेकिन इरादा कहां है? वह शील भंग करने के किसी इरादे के बारे में नहीं बोलती। कोई क्यों नहीं कहेगा कि उसे अनुचित तरीके से छुआ गया, जो शील भंग करने के मामले को बनाने का मुख्य तत्व है," न्यायमूर्ति मोहिते-डेरे ने टिप्पणी की।

    न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि झगड़े का हर मामला शील भंग करने का मामला नहीं बन सकता।

    जस्टिस मोहिते-डेरे ने मौखिक रूप से कहा,

    "हर मामला शील भंग करने का नहीं होता। पीड़िता को यह कहना होता है। केवल इसलिए कि आपराधिक बल का इस्तेमाल किया गया और उसे धक्का दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी शील भंग की गई। बाल खींचना शील भंग करना नहीं है। शील भंग करने का कोई इरादा होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई झगड़ा या लड़ाई होती है, तो यह स्पष्ट है कि कोई महिला के बाल खींचेगा या उसे धक्का देगा। लेकिन यह महिला की शील भंग करने के लिए योग्य नहीं हो सकता। महिला को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि उसकी शील भंग करने के लिए क्या किया गया। लेकिन केवल बाल खींचना और आपराधिक बल का इस्तेमाल करना शील भंग करने का मतलब नहीं है,"

    निकम ने एक बार फिर बयान के उस हिस्से पर जोर देकर मामला बनाने का प्रयास किया, जिसमें महिला ने कहा है कि आरोपी ने 'उसके साथ बुरा व्यवहार किया।'

    इस पर पीठ ने जवाब दिया, "श्री निकम, बलात्कार के मामलों में, आमतौर पर पीड़िता वाईट वर्तन (बुरा व्यवहार) कहती है। लेकिन वे अपने बयानों में विस्तार से बताते हैं कि ऐसा किया गया था और ऐसा किया गया था। लेकिन इस मामले में वह केवल वाईत वर्तन कह रही है और कोई स्पष्टीकरण नहीं है।" इसके साथ ही पीठ ने मुंबई पुलिस को बागेश्वर बाबा के अनुयायियों के खिलाफ धारा 354 लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। पीठ ने संतोष व्यक्त किया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना) जैसे प्रासंगिक प्रावधान लगाए गए हैं। इसके अलावा, पीठ ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता उपाध्याय द्वारा तत्काल मामले में जांच को किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने का कोई मामला नहीं बनता है।

    पीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटलः नितिन उपाध्याय बनाम राज्य (WP(ST)/13234/2024)

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