जमानत के लिए कठोर शर्तें प्रथम दृष्टया लागू नहीं होंगी| बॉम्बे हाईकोर्ट ने मकोका आरोपी को जमानत दी, उस पर चैन स्नैचिंग के 24 मामलों का आपराधिक इतिहास

LiveLaw News Network

16 April 2024 9:31 AM GMT

  • जमानत के लिए कठोर शर्तें प्रथम दृष्टया लागू नहीं होंगी| बॉम्बे हाईकोर्ट ने मकोका आरोपी को जमानत दी, उस पर चैन स्नैचिंग के 24 मामलों का आपराधिक  इतिहास

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही चैन स्नैचिंग के एक कथित आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) के तहत जमानत के लिए कठोर शर्तें तब लागू नहीं होंगी, जब आरोपित व्यक्ति का आपराधिक इतिहास केवल चेन स्नैचिंग से ही जुड़ा हो।

    जस्टिस माधव जे जामदार ने पुणे में चेन स्नैचरों के एक गिरोह के कथित सरगना दीपक पी माली को यह कहते हुए जमानत दी, "हालांकि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन सभी अपराध चेन-स्नैचिंग के हैं और इसलिए, प्रथम दृष्टया मकोका की धारा 21(4) की कठोरता लागू नहीं होगी।"

    मकोका की धारा 21(4) के अनुसार, जमानत देने से पहले, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    माली पर आईपीसी की धारा 392 सहपठित धारा 34 और मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2), और 3(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 27 मई, 2021 को मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता की 20 ग्राम सोने की चेन छीन ली। शिकायतकर्ता स्कूटर पर अपने चचेरे भाई के साथ जा रही थी। वारदात की एफआईआर दर्ज की गई और जांच के दरमियान आवेदक की निशानदेही पर अपराध में शामिल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई।

    वर्तमान आवेदक को जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था, और उसने कथित तौर पर विभिन्न स्थान दिखाए जहां उसने अपने सह-अभियुक्तों के साथ इसी तरह के अपराध किए। कथित तौर पर चोरी का सामान खरीदने वाले एक जौहरी को भी गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार, आरोप पत्र में आवेदक के खिलाफ मकोका के तहत धाराएं लगाई गईं।

    जब सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी तो उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    आवेदक की ओर से वकील सना रईस खान ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल केवल मोटरसाइकिल चला रहा था, पीछे बैठे व्यक्ति ने कथित अपराध किया। उन्होंने मुकदमे में प्रगति की कमी पर प्रकाश डाला, जिसमें आवेदक को बिना आरोप तय किए लगभग तीन साल तक जेल में रखा गया। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षण पहचान परेड (टीआई परेड) आयोजित नहीं की गई थी, और आवेदक को पिछले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और उसने उन सभी में जमानत प्राप्त कर ली है।

    राज्य की ओर से पेश एपीपी एसएस कौशिक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में देखी गई मोटरसाइकिल आवेदक के निशानदेही पर बरामद की गई थी, और आरोप लगाया कि यह चोरी हो गई थी।

    उन्होंने कहा कि एक टीआई परेड आयोजित की गई थी लेकिन शिकायतकर्ता आवेदक की पहचान करने में विफल रही। उन्होंने जमानत याचिका खारिज करने के आधार के रूप में चेन-स्नैचिंग अपराधों से संबंधित आवेदक के 24 पुराने कृत्यों पर प्रकाश डाला।

    अदालत ने पाया कि घटना 27 मई, 2021 को हुई, 5 जून, 2021 को गिरफ्तारी हुई और 13 अगस्त, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया। समय बीतने के बावजूद, मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई, और आरोप तय नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि 47 प्रस्तावित गवाहों के साथ मुकदमा लंबा चलने की उम्मीद है।

    बरामद मोटरसाइकिल और आवेदक के पुराने इतिहास के संबंध में अभियोजन पक्ष की दलीलों के संबंध में, अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा पहचान की कमी और अपराधों की प्रकृति पर ध्यान दिया, जिसमें मुख्य रूप से चेन-स्नैचिंग शामिल थी।

    अदालत ने आवेदक को एक या दो स्थानीय सॉल्वेंट ज़मानतदारों के साथ 50,000 रुपये के पीआर बांड पर जमानत दे दी। हालांकि, चूंकि पिछले सभी 24 कथित अपराध और साथ ही वर्तमान अपराध पुणे जिले में किए गए थे, इसलिए अदालत ने उसे बुलाए जाने पर जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने और मुकदमे में भाग लेने के अलावा पुणे जिले के भीतर रहने से प्रतिबंधित कर दिया।

    केस नंबरः आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 1905/2023

    केस टाइटलः दीपक पी माली बनाम महाराष्ट्र राज्य



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