Hate Speech के लिए BJP विधायक नितेश राणे, गीता जैन और टी राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

Shahadat

22 March 2024 9:38 AM IST

  • Hate Speech के लिए BJP विधायक नितेश राणे, गीता जैन और टी राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

    कथित तौर पर Hate Speech देने और नया नगर, मीरा रोड में जनवरी में भड़की हिंसा को भड़काने के लिए BJP विधायक नितेश राणे, गीता जैन (महाराष्ट्र) और टी राजा (तेलंगाना) के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।

    इस मामले की सुनवाई 27 मार्च 2024 को होने की संभावना है।

    याचिका में कहा गया,

    “अगर Hate Speech देने और हिंसा भड़काने के लिए विधायक नीतीश राणे, विधायक गीता जैन और विधायक टी. राजा जैसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इससे उन्हें और साथ ही अन्य राजनीतिक नेताओं को वोट के लिए नागरिकों का ध्रुवीकरण करना एकमात्र उद्देश्य के लिए Hate Speech देने और उकसावे का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, न केवल व्यापक हिंसा हो सकती है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी बाधित होंगे, जो भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।

    पांचों याचिकाकर्ता मुंबई के निवासी हैं। उनमें से दो मुंबई के उपनगर शहर मीरा रोड में हिंसा के पीड़ित हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोपियों के खिलाफ अधिकारियों से कार्रवाई कराने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन, पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही।

    याचिका में तर्क दिया गया कि भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित करने के लिए ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान कार्रवाई को अनिवार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पुलिस इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में विफल रही।

    याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्टूबर, 2022 और 13 जनवरी, 2023 के आदेशों का हवाला दिया गया, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को Hate Speech के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कई मीडिया रिपोर्टों के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता इन आदेशों और कानून के शासन का उल्लंघन करती है।

    याचिका में कहा गया,

    "उक्त आदेशों में आगे कहा गया कि ऐसी कार्रवाई भाषण देने वाले या ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति के धर्म की परवाह किए बिना की जानी चाहिए, जिससे भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके।"

    याचिका में कई घटनाओं का विवरण दिया गया, जहां कथित Hate Speech के कारण मीरा रोड, गोवंडी और घाटकोपर सहित विभिन्न स्थानों पर अशांति और हिंसा हुई। याचिका में तर्क दिया गया कि ऐसे भाषणों से और अधिक हिंसा भड़क सकती है और आगामी चुनाव बाधित हो सकते हैं।

    21 जनवरी 2024 को वाहन रैली के दौरान नया नगर में दो समूहों के बीच हिंसा भड़क उठी। याचिका में आरोप लगाया गया कि जब यह जारी रहा था तो राणे और जैन ने शहर में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और Hate Speech दी।

    23 जनवरी, 2024 को राणे ने जैन और पार्टी के कई अन्य सदस्यों के साथ नया नगर, मीरा रोड का दौरा किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि वहां संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को धमकी दी, समुदाय को संबोधित करने के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, भड़काऊ बयान दिए और हिंदू समुदाय से एकजुट होने और जवाबी कार्रवाई करने का आग्रह किया। याचिका में कहा गया कि जैन ने एक इंटरव्यू में हिंसा का आह्वान भी किया। इसमें दावा किया गया कि उनके भाषणों के बाद कई बड़ी और छोटी झड़पें हुईं।

    याचिका में फरवरी में राणे की गोवंडी और मार्च में घाटकोपर और मलाड की यात्राओं का भी हवाला दिया गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर Hate Speech दी।

    इसमें फरवरी में तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह की यात्रा का हवाला दिया गया, जहां उन्होंने मीरा रोड में एक रैली में कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी।

    जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। याचिका में कहा गया कि यदि इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह उन्हें और अन्य राजनीतिक नेताओं को वोटों के लिए नागरिकों का ध्रुवीकरण करने के एकमात्र उद्देश्य से नफरत भरे भाषण और उकसावे का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

    याचिकाकर्ताओं ने मीरा रोड, गोवंडी और घाटकोपर में विभिन्न तिथियों पर कथित तौर पर Hate Speech देने के लिए विधायक नीतीश राणे, गीता जैन और टी. राजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153ए, 153बी, 295ए, 504 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की है। ।

    उन्होंने पुलिस को अदालत के समक्ष जांच की प्रगति पर नियमित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की भी मांग की।

    केस टाइटल- आफताब सिद्दीकी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

    Next Story