करण जौहर ने फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' में अपने नाम के कथित अनधिकृत उपयोग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया
Shahadat
13 Jun 2024 11:41 AM IST
बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने आगामी फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' के निर्माताओं के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। उक्त फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, जिसमें फिल्म के टाइटल में उनके नाम के इस्तेमाल को रोकने की मांग की गई।
जौहर ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की तत्काल राहत के लिए अंतरिम आवेदन भी दायर किया।
जौहर के वकील पराग खंडार ने लाइव लॉ को बताया कि तत्काल राहत के लिए मामला जस्टिस आरआई चागला के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।
शिकायत में कहा गया,
"उक्त फिल्म के टाइटल में वादी के ब्रांड नाम का उपयोग करके प्रतिवादी आम जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उक्त फिल्म वादी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आम जनता उक्त फिल्म के टाइटल से अवगत होने पर तुरंत ही उक्त फिल्म के टाइटल में "करण" और "जौहर" नाम के एक साथ उपयोग को वादी से जोड़ देगी।"
करण जौहर ने अपने मुकदमे में दावा किया कि उनका इस फिल्म से कोई संबंध नहीं है और प्रतिवादी उनके नाम का अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं। इंडियाप्राइड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और संजय सिंह द्वारा सह-निर्मित और बबलू सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म कथित रूप से जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों, प्रचार के अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
वादी का दावा है कि फिल्म का टाइटल सीधे उनके नाम का संदर्भ देता है, जो बिना अनुमति के उनके ब्रांड, प्रतिष्ठा और सद्भावना का अवैध रूप से शोषण करता है। याचिका में कहा गया कि फिल्म के टाइटल में उनके नाम का अनधिकृत उपयोग उनकी स्थापित प्रतिष्ठा का लाभ उठाने के लिए किया गया, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।
शिकायत में कहा गया कि करण जौहर भारत और विश्व स्तर पर प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति हैं, उन्हें "करण" और "जौहर" नामों के संयोजन से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। जनता इस संयोजन को विशेष रूप से जौहर के साथ जोड़ती है, जिससे यह उनका ब्रांड नाम बन जाता है। प्रतिवादी अपनी फिल्म के टाइटल में "करण और जौहर" या "करण जौहर" का उपयोग करके कथित रूप से जौहर के ब्रांड नाम का बिना अनुमति के शोषण कर रहे हैं, उनकी सद्भावना और प्रतिष्ठा का लाभ उठा रहे हैं।
शिकायत में कहा गया कि मीडिया और मनोरंजन, विशेष रूप से बॉलीवुड में उनकी व्यापक लोकप्रियता के कारण जौहर के नाम ने विशिष्ट पहचान और द्वितीयक अर्थ प्राप्त कर लिया है। बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत यह दर्जा जौहर को दूसरों को उनके प्रसिद्ध और विशिष्ट नाम का उपयोग करने से रोकने का अधिकार देता है और सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में जौहर को अपनी निजता और व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है।
फिल्म 14 जून, 2024 को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर पहले ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वितरित किए जा चुके हैं। पोस्टर मुंबई भर में सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शित किए गए हैं, जौहर ने तर्क दिया है कि ये कार्य उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे, जो वर्षों के समर्पित काम और निवेश से बनी है।
शिकायत में आगे कहा गया,
"उक्त ट्रेलरों के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि उक्त फिल्म एक बी-ग्रेड फिल्म है, जिसमें कहानी में नायक रोमांटिक शैली की बॉलीवुड फिल्म बनाते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार, प्रतिवादी न केवल उनके नाम और उनके व्यक्तित्व का उपयोग करके सीधे वादी पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उक्त फिल्म में "करण" और "जोहान" नामक नायकों द्वारा बी-ग्रेड फिल्म बनाने की कहानी को चित्रित करके वादी का मजाक भी उड़ा रहे हैं।"
अपने मुकदमे में जौहर ने निर्माताओं को फिल्म के टाइटल में किसी भी तरह से उनके नाम का पूरा या आंशिक रूप से उपयोग करने और फिल्म के टाइटल और प्रचार सामग्री, जिसमें सामान, विज्ञापन, पोस्टर और सोशल मीडिया शामिल हैं, में जौहर के व्यक्तित्व विशेषताओं या उनके किसी भी संदर्भ का उपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है।
जौहर ने निर्माताओं को फिल्म के टाइटल और सभी प्रचार सामग्री से उनका नाम या उसका कोई भी हिस्सा हटाने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने फिल्म रिलीज और किसी भी प्रचार गतिविधि पर तब तक रोक लगाने की भी मांग की, जब तक कि उनका नाम टाइटल से हटा नहीं दिया जाता।
जौहर ने निर्माताओं को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम या व्यक्तित्व का उपयोग बंद करने के निर्देश भी मांगे। साथ ही यह स्पष्टीकरण भी जारी करने की मांग की है कि फिल्म किसी भी तरह से उनसे जुड़ी नहीं है।
केस टाइटल- करण जौहर बनाम इंडियाप्राइड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।