नौकरियां, एडमिशन Maharashtra Reservation Act को चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिणाम के अधीन: बॉम्बे हाईकोर्ट
Shahadat
17 April 2024 12:00 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मराठा कोटा (Maharashtra Reservation Act) का लाभ उठाने वाले शैक्षिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन या सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोई भी आवेदन आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एचसी के अगले आदेशों के अधीन होगा।
चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की फुल बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं और रिट याचिकाओं की सुनवाई 13 जून, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी।
अदालत ने कहा,
“यदि कोई आवेदन [NEET (UG)], 2024 के आधार पर ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए 9 फरवरी 2024 के विज्ञापन के अनुसार किया जाता है या किसी अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए ऐसे किसी अन्य विज्ञापन के अनुसार किया जाता है, जहां आवेदक विवादित अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों/आवेदकों की भागीदारी आगे के आदेशों के अधीन होगी, जो इन याचिकाओं में पारित किए जा सकते हैं।”
अदालत ने आगे कहा,
इसी तरह, सार्वजनिक रोजगार में भर्ती के लिए अधिनियम के बाद बनाया गया कोई भी विज्ञापन भी आगे के अदालती आदेशों के अधीन होगा। यदि राज्य, अन्य राज्य संस्थाओं और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/उद्यमों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक रोजगार में कोई भर्ती/नियुक्ति करने के लिए लागू अधिनियम की घोषणा के बाद कोई विज्ञापन दिया गया है तो वह भी आगे के आदेश के अधीन होगा, जो इन याचिकाओं में पारित किए जा सकते हैं।"
अदालत ने अधिकारियों को इस आदेश के बारे में सभी भाग लेने वाले उम्मीदवारों को सूचित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सोमवार को जनहित याचिका याचिकाकर्ता का अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें जस्टिस जीसी कुलकर्णी को पीठ से अलग करने की मांग की गई थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान मामला हस्तक्षेपकर्ता से जुड़े व्यक्तिगत विवाद की तुलना में व्यापक निहितार्थ वाला 'वर्गीय कार्रवाई' है, जिसमें जस्टिस कुलकर्णी ने खुद को पीठ से अलग कर लिया। आवेदन में खुद का हवाला दिया गया।
याचिकाएं महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हैं, जो नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देता है।
यह अधिनियम 20 फरवरी, 2024 को विधायिका में पारित किया गया और जस्टिस (रिटायर्ड) सुनील बी शुक्रे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 26 फरवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया। रिपोर्ट में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के औचित्य के रूप में "असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों" का हवाला दिया गया, जो राज्य में कुल आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से अधिक है।
याचिकाओं में एमएसबीसीसी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस शुक्रे की नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण संवैधानिक संशोधन के बिना नहीं दिया जा सकता, कानून विधानसभा में बहस के बिना पारित किया गया और एमएसबीसीसी रिपोर्ट के निष्कर्षों में अंतर्निहित खामियां हैं।
8 मार्च 2024 को कोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी किया। इसमें यह निर्धारित किया गया कि नीट (यूजी) 2024 के लिए 9 फरवरी, 2024 के विज्ञापन के तहत प्राप्त कोई भी आवेदन या संबंधित अधिनियम के तहत लाभ मांगने वाले इसी तरह के विज्ञापन आगे के अदालती आदेशों के अधीन होंगे।
इसके बाद, सभी जनहित याचिकाओं और रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया और 12 मार्च, 2024 को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली अन्य खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार मामले को फुल बेंच के समक्ष 10 अप्रैल, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया।
कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने 16 अप्रैल, 2024 तक अपनी दलीलें पूरी कर लीं।
अदालत ने कहा,
याचिकाकर्ताओं के अन्य वकीलों द्वारा कुछ अतिरिक्त दलीलें दी जानी बाकी हैं। इसके अलावा, राज्य के लिए ए़डवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ और विभिन्न हस्तक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकीलों द्वारा दलीलें प्रस्तुत की जानी हैं।
अदालत ने आगे की बहस के लिए मामले को 13 जून 2024 दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
अदालत ने राज्य और हस्तक्षेपकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं के वकील को प्रतियां सौंपने के बाद तीन सप्ताह के भीतर जवाब में अपने संबंधित हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं।
केस टाइटल- भाऊसाहेब भुजंगराव पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य