'Leave India' नोटिस मामले में एक्टर इमरान खान को राहत, 2 नवंबर तक नहीं छोड़ना होगा भारत
Shahadat
27 Oct 2026 4:44 PM IST

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को कम-से-कम सोमवार (2 नवंबर) तक भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट में फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिस (FRRO), मुंबई की ओर से दी गई।
चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ, खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने FRRO, मुंबई द्वारा जारी 'लीव इंडिया नोटिस' (LIN) को चुनौती दी थी। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर (कल) तक देश छोड़ने के लिए कहा गया था।
यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब खान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।
मंगलवार को, जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने पीठ से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई सोमवार (2 नवंबर) तक टाल दी जाए, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।
इस पर सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड ने बताया कि संबंधित 'लीव इंडिया नोटिस' (LIN) में उनके मुवक्किल को 28 अक्टूबर यानी कल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया।
जब चीफ जस्टिस त्रिपाठी ने भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया तो ASG सिंह ने कहा,
"माई लॉर्ड्स, हम आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि हम केवल सोमवार तक का समय मांग रहे हैं।"
उनकी बात सुनने के बाद खंडपीठ ने संक्षिप्त आदेश लिखवाया, जिसमें दर्ज किया गया कि SG मेहता ने सुनवाई को सोमवार तक टालने का अनुरोध किया।
इस पर ASG सिंह ने जजों से आग्रह किया कि (आश्वासन के बारे में) कुछ भी रिकॉर्ड न किया जाए।
इस पर धोंड ने कहा,
"चूंकि ASG ने आश्वासन दिया है, इसलिए इसे रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"
इसके बाद खंडपीठ ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की।

