बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय खेल प्राधिकरण को 'Horn Ok Please' फूड फेस्टिवल में फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के बिना लाइसेंस वाले गानों को बजाने से रोका

Praveen Mishra

14 Nov 2024 4:50 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय खेल प्राधिकरण को Horn Ok Please फूड फेस्टिवल में फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के बिना लाइसेंस वाले गानों को बजाने से रोका

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India) को पूर्व लाइसेंस के बिना फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के स्वामित्व वाले गाने या संगीत बजाने से रोक दिया।

    नयी दिल्ली में SAI के जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16 और 17 नवंबर को 'Horn Ok Please' उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

    जस्टिस रियाज चागला की एकल पीठ ने कहा कि SAI ने पहले लाइसेंस हासिल किए बिना पीपीएल की रिकॉर्डिंग चलाकर उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है।

    कोर्ट ने कहा, 'मेरा प्रथम दृष्टया मानना है कि SAI पीपीएल के साउंड रिकॉर्डिंग में उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करने में लिप्त है, जिसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जब तक SAI को 16 और 17 नवंबर, 2024 को आयोजित होने वाले उक्त कार्यक्रम के लिए लाइसेंस प्राप्त किए बिना पीपीएल की ध्वनि रिकॉर्डिंग चलाने से रोका नहीं जाता है, तब तक SAI एक बार फिर साउंड रिकॉर्डिंग में पीपीएल के कॉपीराइट का उल्लंघन करेगा। पीठ पीपीएल द्वारा SAI के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करने वाले वाणिज्यिक मुकदमे में दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

    SAI द्वारा चलाए जा रहे खेलों के संचालन और प्रबंधन वाले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 16 और 17 नवंबर को 'हॉर्न ओके प्लीज' का आयोजन करने के आधार पर अंतरिम राहत मांगी गई थी जो insider.in और इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफॉर्म की वेबसाइट से स्पष्ट है।

    पीपीएल ने दलील दी कि SAI ने इस साल 28 और 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में उससे संबंधित साउंड रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट के उल्लंघन का काम किया, जहां उन्होंने बिना किसी पूर्व लाइसेंस के इसकी साउंड रिकॉर्डिंग चलाई। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी आयोजित किया गया था।

    पीपीएल ने अपनी दलीलों में बताया कि उसने 7 सितंबर और 8 नवंबर को एसएआई को "संघर्ष विराम और विरत नोटिस" जारी किए हैं, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकरण को वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने और रोकने का आह्वान किया गया है।

    हाईकोर्ट ने इसके बाद अंतरिम आदेश पारित किया कि मुकदमे का अंतिम निपटारा होने तक SAI और उसके कर्मचारियों, लाइसेंसधारकों, थर्ड पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों या उसकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीपीएल से साउंड रिकॉर्डिंग में गैर-अनन्य सार्वजनिक प्रदर्शन अधिकार प्राप्त किए बिना पीपीएल को "सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने या किसी भी तरह से अधिकृत गीतों की ध्वनि रिकॉर्डिंग को संप्रेषित करने" से निषेधाज्ञा दी जाती है।

    जस्टिस चागला ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि SAI ने पीपीएल द्वारा जारी 'संघर्ष विराम नोटिस' का जवाब नहीं दिया। इसलिए, इसने अंतरिम आदेश पारित किया, SAI को पीपीएल के संगीत और ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग करने से रोक दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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