GN Saibaba Case | केवल नक्सली साहित्य डाउनलोड करना UAPA Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

Shahadat

6 March 2024 12:49 PM IST

  • GN Saibaba Case | केवल नक्सली साहित्य डाउनलोड करना UAPA Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केवल इंटरनेट से कम्युनिस्ट या नक्सली साहित्य डाउनलोड करना या दर्शन के प्रति सहानुभूति रखना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत अपराध नहीं।

    अदालत ने कहा कि साहित्य के अलावा, आरोपियों को हिंसा और आतंकवाद की विशिष्ट घटनाओं से जोड़ने के लिए सबूत की आवश्यकता है, जो UAPA Act की धारा 13, 20 और 39 के दायरे में अपराध होंगे।

    जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और चार अन्य को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।

    खंडपीठ ने कहा,

    “यह अब तक सामान्य ज्ञान है कि कोई भी कम्युनिस्ट या नक्सली दर्शन की वेबसाइट से बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकता है, उनकी गतिविधियों जिनमें वीडियो और यहां तक कि हिंसक प्रकृति के वीडियो फुटेज भी शामिल हैं; केवल इसलिए कि कोई नागरिक इस सामग्री को डाउनलोड करता है या दर्शन के प्रति सहानुभूति रखता है, अपने आप में अपराध नहीं होगा।”

    अदालत ने आगे कहा कि निष्क्रिय सदस्यता UAPA Act की धारा 13, 20 और 39 के तहत अपराध नहीं होगी।

    इसने मामले में जांच अधिकारी - सुहास पौचे - के साक्ष्य को रेखांकित किया, जिन्होंने कहा कि "नक्सल से संबंधित प्रतिबंधित विचार" वेबसाइट के साथ-साथ "सीपीआई (माओवादियों) और नक्सली साहित्य, बैठकों, प्रस्तावों के बारे में सभी जानकारी" पर उपलब्ध हैं।

    खंडपीठ ने कहा कि किसी की दार्शनिक मान्यताओं या उनके द्वारा पढ़े गए साहित्य का उपयोग करना, खासकर अगर यह इंटरनेट पर व्यापक रूप से उपलब्ध है, उनके खिलाफ सबूत के रूप में कुछ हद तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अन्य अधिकारों के साथ-साथ भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार भी।

    यह भी कहा गया:

    “किसी भी घटना में केवल इसलिए कि साहित्य में विशेष दर्शन निहित है, जो किसी भी मामले में साबित नहीं हुआ है, किसी भी आरोपी के लेखकत्व के तहत है, या क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे साहित्य को पढ़ना चुनता है, जो अन्यथा इंटरनेट से पहुंच योग्य है, विभिन्न वेबसाइटों से कम्युनिस्ट या माओवादी साहित्य और दर्शन, कुछ हद तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

    अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों को ऐसे किसी भी कृत्य से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया, न तो इसकी तैयारी में भाग लिया, न ही इसके निर्देशन में या किसी भी तरह से इसके कमीशन को समर्थन प्रदान किया।

    प्रोफेसर साईबाबा को 9 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया था। 2017 में साईबाबा और आदेश के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद, 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने UAPA Act के तहत अमान्य मंजूरी को देखते हुए उन्हें बरी कर दिया। हालांकि, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर दोबारा सुनवाई करने और इस पर भी गुण-दोष के आधार पर विचार करने का आदेश दिया था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सभी आरोपियों को योग्यता के आधार पर फिर से बरी कर दिया। इस बीच, प्रोफेसर साईबाबा ने 3588 दिन जेल में बिताए हैं।

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