मुंबई NCB के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

Shahadat

10 Feb 2024 3:06 PM IST

  • मुंबई NCB के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

    मुंबई NCB के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य राहतों के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    वानखेड़े के खिलाफ ED का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई 2023 की एफआईआर पर आधारित है। उक्त एफआईआर में 2021 कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स मामले में उनके बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख खान के परिवार सहित कई आरोपियों के रिश्तेदारों से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया था।

    एडवोकेट करण जैन के माध्यम से दायर अपनी याचिका में वानखेड़े ने उन्हें किसी भी दंडात्मक उपाय से बचाने, जांच पर रोक लगाने और उनके खिलाफ ECIR रद्द करने के लिए अंतरिम आदेश देने की भी मांग की।

    याचिका में तर्क दिया गया कि ED मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत दिल्ली की अदालत के समक्ष NCB के उप-महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ वानखेड़े की शिकायत के जवाब में दायर किया गया। साथ ही सिंह के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उनके अवमानना ​​मामले के रूप में भी दायर किया गया।

    दिल्ली कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी और NCB डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ समीर वानखेड़े की शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। वानखेड़े के अवमानना मामले को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया था।

    याचिका में दावा किया गया कि CBI की एफआईआर और ECIR पर ED की अचानक कार्रवाई वानखेड़े के खिलाफ प्रतिशोध और दुर्भावना को दर्शाती है। वानखेड़े ने दावा किया कि सिंह और अन्य शक्तिशाली लोगों ने उन्हें फंसाने के लिए CBI, ED और NCB जैसी एजेंसियों को शामिल किया।

    वानखेड़े आरक्षित वर्ग से 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। NCB जोनल यूनिट के पूर्व प्रमुख के रूप में वानखेड़े ने छापेमारी का नेतृत्व किया था, जहां 2 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज को डॉक किया गया।

    अक्टूबर, 2021 में ड्रग भंडाफोड़ में गिरफ्तार आर्यन खान को बाद में NCB ने बरी कर दिया। इसके बाद NCB ने वानखेड़े के खिलाफ CBI में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पिछले साल उनके और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया।

    कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे को फंसाने से बचने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में CBI ने वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें CBI की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

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