एंटीलिया बम कांड मामले में अंतरिम जमानत के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

Shahadat

6 Dec 2024 7:42 AM IST

  • एंटीलिया बम कांड मामले में अंतरिम जमानत के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

    पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन हिंदूराव वाजे ने एंटीलिया बम कांड मामले में अंतरिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन किया।

    वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च 2021 को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदी गाड़ी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए।

    वाजे ने 24 अप्रैल 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी कथित अवैध हिरासत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण राहत मांगी थी।

    उन्होंने याचिका के निपटारे तक हिरासत से रिहाई के लिए वर्तमान अंतरिम आवेदन दायर किया। उनके आवेदन में कहा गया कि उनकी याचिका पर 19 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी।

    वाजे ने अपनी गिरफ्तारी के बाद से अपने मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगभग 1395 दिनों से उनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ।

    उन्होंने कहा कि धारा 309(2) के अनुसार हिरासत में रिमांड के लिए स्थापित प्रक्रिया का उनके मामले में पालन नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि गलत पीठासीन अधिकारी/प्राधिकरण ने उन्हें हिरासत में रिमांड पर लिया, जिससे उनकी हिरासत अवैध हो गई।

    वाजे ने आगे आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी धारा 45(2) सीआरपीसी का उल्लंघन है। प्रावधान में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों के किसी वर्ग या श्रेणी के सदस्य को केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त किए बिना उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी भी कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

    आवेदन में यह भी कहा गया कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद लगभग 3 दिनों की अवधि के लिए वाजे की हिरासत को अधिकृत करने वाला कोई वैध आदेश नहीं था। यह कहा गया कि विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान उसके समक्ष संपूर्ण रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में यांत्रिक तरीके से लिया गया।

    इस प्रकार वाजे ने अनुरोध किया कि याचिका के निपटारे तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

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