हर न्यूड पेंटिंग या यौन संभोग मुद्रा का चित्रण अश्लीलता नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेंटिंग जब्त करने के लिए कस्टम की आलोचना की

LiveLaw News Network

28 Oct 2024 4:49 PM IST

  • हर न्यूड पेंटिंग या यौन संभोग मुद्रा का चित्रण अश्लीलता नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेंटिंग जब्त करने के लिए कस्टम की आलोचना की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रसिद्ध कलाकारों फ्रांसिस न्यूटन सूजा और अकबर पद्मसी की पेंटिंग्स को रिलीज़ करने का आदेश देते हुए कहा कि हर नग्न पेंटिंग या यौन संभोग की मुद्राओं को दर्शाने वाली पेंटिंग को अश्लील नहीं कहा जा सकता।

    जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि मुंबई में सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (एसीसी) का निर्णय 'अश्लीलता की उनकी धारणाओं से ग्रस्त' था और इसलिए उन्होंने सूजा और पद्मसी की कलाकृतियों को जब्त कर उन्हें नष्ट करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा, "एसीसी पूरी तरह से उनके इस विश्वास पर निर्भर करता है कि नग्नता या यौन संभोग को दर्शाने वाली कोई भी कलाकृति स्वाभाविक रूप से अश्लील है। उन्होंने कलाकारों की प्रमुखता और विशेषज्ञता और इस तथ्य की अनदेखी की कि कई कला विशेषज्ञों और न्यायिक मिसालों ने इन कार्यों को अश्लीलता के बजाय महत्वपूर्ण कलाकृतियां माना था। एसीसी यह समझने में विफल रहा कि "सेक्स और अश्लीलता हमेशा समानार्थी नहीं होते हैं। अश्लील सामग्री वह है जो कामुक रुचि को आकर्षित करने वाले तरीके से सेक्स से संबंधित है (विलियम जे ब्रेनन, जूनियर)। हमारे विचार में, ऐसा आदेश अस्थिर है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।"

    जबकि यह सच है कि इस मामले को केवल दो कलाकारों की श्रेष्ठता के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है, इसलिए, इस मामले को एसीसी द्वारा बार-बार इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करके तय नहीं किया जा सकता था कि कलाकृतियां न्यूड थीं और, कुछ मामलों में, यौन संभोग की स्थिति को दर्शाती थीं और इसलिए, अनिवार्य रूप से अश्लील थीं।

    पीठ ने कहा, "हर न्यूड पेंटिंग या यौन संभोग की मुद्राओं को दर्शाने वाली हर पेंटिंग को अश्लील नहीं कहा जा सकता है।" साथ ही पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने सही कहा है कि न्यूड मूर्तियां और कला कई भारतीय मंदिरों में प्रचलित हैं और अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं।"

    पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता ने कई महत्वपूर्ण दीर्घाओं में मूर्तियों और कलाकृतियों का उल्लेख किया है, जो नग्न या यौन मुद्राओं के रूप में बेजोड़ कला का प्रदर्शन करती हैं।"

    पीठ शहर के व्यवसायी और कला पारखी मुस्तफा कराचीवाला के स्वामित्व वाली फर्म बीके पोलीमेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो विभाग के जुलाई 2024 के आदेश के खिलाफ है, जिसमें दोनों कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को जब्त किया गया था।

    पीठ ने कहा कि सहायक आयुक्त ने केवल इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया था कि कलाकृतियां "न्यूड" थीं और कुछ मामलों में यौन संभोग को दर्शाया गया था और इसलिए, वे अश्लील थीं।

    याचिकाकर्ता ने बताया कि सूजा की पेंटिंग्स भारत सरकार की ललित कला अकादमी और भारत की राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में प्रदर्शित हैं। लंदन और भारत में विभिन्न कला दीर्घाओं के कई प्रमाण पत्र और विशेषज्ञों की राय, जो प्रमाणित करती हैं कि ऐसी पेंटिंग्स अश्लील नहीं थीं, याचिकाकर्ता द्वारा ACC के विचारार्थ प्रस्तुत की गई थीं। लेकिन न्यायाधीशों ने कहा कि ACC, उनकी मान्यताओं से इतना प्रभावित है कि उसने उनके सामने रखी गई इस विशाल सामग्री पर गौर करने से भी इनकार कर दिया है।

    पीठ ने कहा, "यदि एसीसी किसी समाचार पत्र के कॉलम में या सोशल मीडिया पर (सेवा नियमों के अधीन जो उसकी सेवा को नियंत्रित करते हैं) ऐसे विचार व्यक्त करता है और यदि कुछ सार्वजनिक प्राधिकरण ऐसे विचारों पर प्रतिबंध लगाते हैं या सेंसर करते हैं, तो शायद न्यायपालिका और न्यायालय एसीसी के बचाव में खड़े होंगे और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। इस देश में संवैधानिक न्यायालय वॉल्टेयर के कथन का पालन करते हैं कि वे आपके द्वारा कही गई किसी भी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके कहने के अधिकार की मृत्यु तक रक्षा करेंगे (जब तक कि आप जो कहते हैं वह मुक्त भाषण की संवैधानिक सीमाओं के भीतर है)।"

    हालांकि, जब एसीसी एक सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में सार्वजनिक शक्तियों का प्रयोग करने का दावा करता है, तो ऐसी व्यक्तिगत राय या प्राथमिकताओं को अनिवार्य रूप से पीछे रखना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत राय, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दे सकता।

    पीठ ने रेखांकित किया, "अधिसूचना या अश्लीलता की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के अनुरूप होनी चाहिए, चाहे एसीसी की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। सार्वजनिक अधिकारियों को कानून के दायरे में काम करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर।"

    पीठ ने कहा कि विवादित आदेश में विशेषज्ञों की राय, विशेषज्ञों की अपील, कलात्मक मूल्य, समकालीन सामुदायिक मानकों और इस विषय पर कई कानूनी मिसालों जैसे सबसे प्रासंगिक विचारों को नजरअंदाज किया गया है।

    खंडपीठ ने विवादित आदेश को रद्द करते हुए कहा,

    "यह एक क्लासिक मामला है, जिसमें कला में अश्लीलता के बारे में अपने विश्वासों से ग्रस्त एसीसी ने उस अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, जो उसके पास नहीं था। भारत के सीमा शुल्क कानून इस बात पर जोर नहीं देते कि माइकल एंजेलो के डेविड को हमारी सीमा शुल्क सीमाओं से गुजरने से पहले पूरे कपड़े पहनाए जाएं। सीमा शुल्क का एक सहायक आयुक्त बिना किसी प्रासंगिक विचार-विमर्श के सामुदायिक मानकों के प्रवक्ता होने का दायित्व हल्के में नहीं ले सकता। जिस तरह एक चिड़िया से गर्मी नहीं आती, उसी तरह एक ऐसे सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के एक फैसले से इस विषय पर कानून नहीं बन जाता।"

    केस टाइटल: मेसर्स बीके पोलीमेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (रिट पेटीटन 14437 ऑफ 2024)


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