लड़की द्वारा होटल का कमरा बुक करना और लड़के के साथ उसमें प्रवेश करना सेक्स के लिए सहमति देना नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
Amir Ahmad
11 Nov 2024 1:31 PM IST
गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भले ही कोई लड़की किसी पुरुष के साथ होटल का कमरा बुक करती है और कमरे के अंदर जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति दी है।
एकल जज जस्टिस भारत देशपांडे ने 3 मार्च, 2021 को मडगांव में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि लड़की ने होटल में कमरा बुक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उसने कमरे के अंदर हुई यौन गतिविधि के लिए सहमति दी। इस प्रकार गुलशेर अहमद के खिलाफ बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
3 सितंबर को पारित अपने आदेश में लेकिन हाल ही में उपलब्ध कराए गए जस्टिस देशपांडे ने कहा कि ट्रायल जज ने यह टिप्पणी करके स्पष्ट रूप से एक गलती की कि चूंकि पीड़िता कमरे के अंदर गई थी, इसलिए उसने यौन संबंध के लिए सहमति दी थी।
जस्टिस देशपांडे ने आदेश में कहा,
"इस तरह का निष्कर्ष निकालना स्पष्ट रूप से स्थापित प्रस्ताव के विरुद्ध है। विशेष रूप से तब जब घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज की गई। भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि पीड़िता आरोपी के साथ कमरे के अंदर गई थी, लेकिन इसे किसी भी तरह से यौन संबंध के लिए उसकी सहमति नहीं माना जा सकता है।"
जस्टिस देशपांडे ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दो पहलुओं को मिला दिया, यानी बिना किसी विरोध के आरोपी के साथ कमरे के अंदर जाना और दूसरा कमरे में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सहमति देना।
न्यायाधीश ने कहा,
"कमरे से बाहर आने के तुरंत बाद पीड़िता की ओर से की गई हरकत और वह भी रोना, पुलिस को बुलाना और उसी दिन शिकायत दर्ज कराना यह दर्शाता है कि आरोपी द्वारा कमरे में कथित तौर पर किया गया खुला कृत्य सहमति से नहीं था।"
घटना 3 मार्च, 2020 को हुई जब आरोपी ने पीड़िता को विदेश में निजी नौकरी दिलाने का वादा किया था। वह पीड़िता को कथित तौर पर उक्त उद्देश्य के लिए एजेंट से मिलने के बहाने मडगांव के होटल में ले गया। पीड़िता और आरोपी दोनों ने मिलकर होटल में कमरा बुक किया।
पीड़िता के अनुसार होटल के कमरे में घुसते ही आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ बलात्कार किया। जब वह बाथरूम में गया तो वह कमरे से बाहर निकल गई। रोते हुए होटल से बाहर भागी और पुलिस को बुलाया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
जस्टिस देशपांडे ने कहा कि यह पूरा दृश्य होटल के कर्मचारियों द्वारा भी बताया गया था। न्यायाधीश ने आरोपी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पीड़ित लड़की को होटल का कमरा बुक करने में कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में कमरे में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक साथ दोपहर का भोजन किया। इस प्रकार उसने यौन संबंध के लिए सहमति दी।
न्यायाधीश ने दोहराया,
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दिखाने के लिए सामग्री है कि आरोपी और पीड़िता ने कमरा बुक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, इसे यौन संबंध के उद्देश्य से पीड़िता द्वारा दी गई सहमति नहीं माना जाएगा।”
केस टाइटल: कैनाकोना पुलिस स्टेशन के माध्यम से राज्य बनाम गुलशेर अहमद (आपराधिक संशोधन आवेदन 6 वर्ष 2021)