चुनाव हलफनामे में दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी देना उम्मीदवार को पद से हटाने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

24 Jun 2025 3:42 PM IST

  • चुनाव हलफनामे में दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी देना उम्मीदवार को पद से हटाने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि अगर किसी उम्मीदवार का धर्म या संस्कृति बहुविवाह की अनुमति देती है तो वह फॉर्म 26 हलफनामे में अतिरिक्त कॉलम जोड़ सकता है और दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी दे सकता है। ऐसा करने से उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही बाद में चुनाव याचिका के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है।

    एकल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने पालघर निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार राजेंद्र गावित के महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन को बरकरार रखा, जिसके चुनाव पिछले साल हुए थे।

    निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने का दावा करने वाले पालघर के सोशल एक्टिविस्ट सुधीर जैन ने गावित के निर्वाचन पर इस आधार पर सवाल उठाया था कि उन्होंने नामांकन फॉर्म के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 हलफनामे में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर अपनी दूसरी पत्नी की आय का विवरण दिया था।

    जैन ने तर्क दिया कि फॉर्म में दूसरे पति या पत्नी के बारे में जानकारी नहीं मांगी गई, बल्कि केवल पहले पति या पत्नी के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस प्रकार अतिरिक्त कॉलम जोड़कर गावित ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अनिवार्य मानदंडों का पालन नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरा विवाह अस्वीकार्य और अमान्य था। इसलिए दूसरी पत्नी के बारे में विवरण का उल्लेख करना गलत था। इसी आधार पर गावित को पद से हटाया जाना चाहिए।

    अपने 36-पृष्ठ के फैसले में जज ने उल्लेख किया कि गावित ने भील आदिवासी समुदाय से होने का दावा किया, जिसमें बहुविवाह की प्रथा मौजूद थी। हालांकि, इसने टिप्पणी की कि गावित द्वारा किए गए दूसरे विवाह की वैधता या अन्यथा के मुद्दे पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

    जज ने कहा,

    "मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी (गावित) द्वारा किए गए दावे में झूठ है और क्या फॉर्म 26 हलफनामे में एक कॉलम जोड़कर दूसरी शादी के तथ्य का खुलासा अधिनियम की धारा 100 के तहत कोई आधार आकर्षित करेगा? प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होगा।"

    जस्टिस मार्ने ने कहा,

    "ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां किसी ऐसे धर्म से संबंधित उम्मीदवार ने, जिसमें बहुविवाह निषिद्ध नहीं है, कई विवाह किए हों। यदि याचिकाकर्ता द्वारा फॉर्म 26 हलफनामे में कॉलम जोड़ने की अनुमति न दिए जाने के बारे में तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा उम्मीदवार कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अतिरिक्त पत्नी के बारे में जानकारी का खुलासा अधिनियम की धारा 100 के तहत आधार को आकर्षित करेगा। इसलिए मेरे विचार में फॉर्म 26 हलफनामे में कॉलम जोड़ने मात्र से चुनाव को चुनौती देने का आधार नहीं बनता। इस प्रकार, चुनाव याचिका में उठाए गए तर्कों में धारा 100(1)(डी)(आई) या (आईवी) के तहत कोई आधार नहीं बनता है, जो कोड के आदेश VII नियम 11 के तहत इसे खारिज करने का औचित्य रखता हो।"

    इसके अलावा, पीठ ने माना कि निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी के अलावा मात्र जानकारी का खुलासा करने से नामांकन फॉर्म स्वतः ही दोषपूर्ण नहीं हो जाता।

    पीठ ने कहा,

    "इसलिए प्रतिवादी द्वारा फॉर्म 26 में हलफनामे में पति/पत्नी संख्या 2 की आय और आयकर का विवरण देने के लिए कॉलम जोड़ना अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(आई) के तहत चुनौती का वैध आधार नहीं बनता है। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथन अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(आई) के तहत नामांकन की अनुचित स्वीकृति का आधार नहीं बनाते हैं। नामांकन की अनुचित स्वीकृति का खुलासा करने वाले आवश्यक कथनों के अभाव में चुनाव याचिका को बनाए नहीं रखा जा सकता और यह संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किए जाने योग्य है।"

    वास्तव में गावित ने फॉर्म 26 हलफनामे में अपने दोनों पति/पत्नी द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति और पैन के विवरण के बारे में "सच्चा और ईमानदार खुलासा" किया था। जज ने कहा कि याचिका में इस बात का कोई दावा नहीं किया गया कि पति/पत्नी नंबर 2 के पैन और आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति का विवरण प्रकट करना किस प्रकार चुनाव नियमों के नियम 4ए के प्रावधानों का उल्लंघन है।

    जस्टिस मार्ने ने कहा,

    "दूसरी ओर, ऐसे विवरणों का खुलासा न करना अधिनियम की धारा 100 के तहत वैध चुनाव याचिका को बनाए रखने के लिए एक आधार को आकर्षित करता। हालांकि, केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने अपने दूसरे पति या पत्नी के पैन और आयकर रिटर्न की स्थिति के विवरण का सही खुलासा किया, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उनकी ओर से चुनाव नियमों के नियम 4 ए का कोई उल्लंघन हुआ है। इसलिए मेरे विचार में चुनाव याचिका के ज्ञापन में संविधान/1951 के अधिनियम/वैध चुनाव याचिका को बनाए रखने के लिए इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को प्रदर्शित करने वाले भौतिक विवरणों का संक्षिप्त विवरण नहीं है।"

    जज ने व्यक्त किया कि वह इस दलील से प्रभावित नहीं थे कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत दूसरी शादी करने पर प्रतिबंध स्वतः ही गावित और रूपाली गावित द्वारा संबंधों के प्रकटीकरण को झूठा बना देगा।

    जज ने स्पष्ट किया,

    "नामांकन फॉर्म में गलत बयान देने का आधार बनाने के लिए याचिकाकर्ता के लिए याचिका में यह दावा करना आवश्यक था कि प्रतिवादी और रूपाली गावित के बीच कभी विवाह नहीं हुआ। याचिका में ऐसा दावा करने से दूर याचिकाकर्ता ने वास्तव में चुनाव याचिका के पैरा-10(डी) में इस तथ्य को स्वीकार किया कि रूपाली गावित प्रतिवादी की दूसरी पत्नी हैं। इसके विपरीत, प्रतिवादी ने रूपाली गावित के साथ अपनी दूसरी शादी से संबंधित जानकारी का स्पष्ट और ईमानदारी से खुलासा किया। इसलिए मेरे विचार में याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 100(1)(बी) या 100(1)(डी)(आई) या 100(1)(डी)(आईवी) के तहत किसी भी आधार को बनाकर प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती देने के लिए कार्रवाई के वास्तविक कारण का खुलासा करने में विफल रहा है।"

    इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने चुनाव याचिका खारिज कर दी।

    Case Title: Sudhir Brijendra Jain vs Rajendra Dhedya Gavit (Election Petition 3 of 2025)

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